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शादी का झूठा वादा कर बनाया यौन संबंध, शादीशुदा महिला को ये आरोप लगाने का हक नहीं! आरोपी को जमानत देते हुए Kerala HC ने कहा ऐसा

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आरोपी को जमानत देते हुए केरल हाई कोर्ट ने कहा कि एक विवाहित महिला यह दावा नहीं कर सकती कि उसे शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया, यदि दोनों पक्षों को विद्यमान वैवाहिक संबंध की जानकारी थी.

Written By Satyam Kumar | Published : July 4, 2025 9:53 PM IST

हाल ही में यौन शोषण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट ने कहा कि एक विवाहित महिला यह दावा नहीं कर सकती कि उसे विवाह के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब एक विवाहित महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, तो यह समझना आवश्यक है कि क्या यह संबंध सहमति से था या नहीं. ब

सुनवाई के दौरान केरल हाई कोर्ट ने कहा कि यदि दोनों पक्षों को यह ज्ञात है कि एक वैवाहिक संबंध विद्यमान है, तो यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उनके बीच का यौन संबंध विवाह के वादे पर आधारित था.  हाई कोर्ट ने आगे कहा कि एक विवाहित महिला के लिए यह संभव नहीं है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाए और फिर यह दावा करे कि उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया.

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शख्स के वकील ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह मामला वित्तीय दावों से उत्पन्न हुआ है. वकी ने आगे कहा कि विवाह के वादे के तहत यौन शोषण का आरोप केवल महिला के वित्तीय मांगों को पूरा करने के लिए लगाया गया था.

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बता दें कि इस मामले में शख्स पर आरोप लगा है कि उसने महिला से 2.5 लाख रुपये उधार लिए और उसके बाद महिला को यौन शोषण का शिकार बनाया. शादीशुदा महिला के शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को 13 जून के दिन गिरफ्तार किया था. घटना को लेकर पुलिस ने कहा कि आरोपी ने महिला की तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी.  इसके बाद आरोपी ने अपनी जमानत के लिए केरल हाई कोर्ट का रूख किया. आरोपों के बीच, शख्स ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार कर हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत पूर्व में स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, जब एक पक्ष पहले से ही विवाहित है, तो विवाह का कोई वादा संभव नहीं हो सकता.

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