PM मोदी की दिवंगत मां के साथ बनाए AI वीडियो को बिहार कांग्रेस अपने अकाउंट से हटाए: पटना हाई कोर्ट
पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को उसके सोशल मीडिया अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी दिवंगत मां का AI क्यूरेटेड वीडियो हटाने का निर्देश दिया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस पीबी बैजंत्री ने अधिवक्ता विवेकानंद सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया. इस याचिका में संबंधित वीडियो को अपमानजनक बताते हुए दलील दी गई थी कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन है.
केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएन सिंह ने पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि संबंधित वीडियो मामले की अगली सुनवाई तक हटा लिया जाना चाहिए. याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को भी प्रतिवादी बनाया गया है. चुनाव आयोग के वकील सिद्धार्थ प्रसाद ने कहा कि अदालत ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक, एक्स’ और गूगल को भी नोटिस जारी किया तथा उन्हें सुनवाई की अगली तारीख तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
हाई कोर्ट के अपने आदेश में सुनवाई की अगली तारीख का जिक्र किए जाने की संभावना है, जिसे उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. कांग्रेस की बिहार इकाई ने पिछले हफ्ते एक्स’ पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था कि साहब के सपनों में आई मां. देखिए रोचक संवाद. वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को अपने बेटे की राजनीति के लिए आलोचना करते दिखाया गया है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगी दलों ने इस वीडियो को लेकर कांग्रेस से नाराजगी जताते हुए देशभर में विरोध-प्रदर्शन किया था.
Also Read
- PM Modi-RSS कार्टून विवाद: हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को पड़ी फटकार, पोस्ट डिलीट करने पर कल सुनवाई
- भावनाओं को जरूरत से अधिक बहकने नहीं दिया जा सकता... PM Modi के विवादित टिप्पणी करने के मामले में दर्ज FIR रद्द करने से इंकार करते हुए Allahabad HC ने कहा
- CJI बनते ही ट्विटर पर ट्रेंड करने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, राष्ट्रपति द्रौपदी, PM Modi सहित इन नेताओं ने दी बधाई
वहीं, कांग्रेस ने इस वीडियो को लेकर कहा है कि वीडियो में प्रधानमंत्री या उनकी मां के प्रति कोई अनादर नहीं प्रदर्शित किया गया है. कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा था कि उन्हें क्या आपत्ति है? सिर्फ इसलिए कि एक मां अपने बेटे को कुछ सही करने की शिक्षा दे रही है. इसमें अपमान कहां है, न तो उस मां का, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, और न ही बेटे का.