हनीमून से लौटते समय पति की हत्या का मामला, मेघालय कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को पुलिस कस्टडी में भेजा
मेघालय में हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी और उसके चार अन्य साथियों को शिलांग की एक अदालत ने बुधवार को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोनम को मंगलवार देर रात पूर्वोत्तर राज्य लाया गया, जबकि चार अन्य को ट्रांजिट रिमांड पर बुधवार को यहां लाया गया. प्रदेश के पूर्वी खासी हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक सायम ने पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पुलिस ने सभी आरोपियों की 10 दिन की रिमांड का अनुरोध किया था. अदालत ने आठ दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की.
इंदौर निवासी ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी पत्नी सोनम (24) के साथ हनीमून मनाने मेघालय आये थे और इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया. सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके साथियों को राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने में कथित भूमिका के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया गया था. अधिकारी ने बताया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सोहरा में अपराध स्थल पर घटना की कड़ियां जोड़ने और अपराध का दृश्य दोहराने के लिए आरोपियों की पुलिस हिरासत का अनुरोध किया था.
राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 23 मई को मेघालय के सोहरा इलाके में हनीमून मनाने के दौरान लापता हो गए थे. राजा का शव दो जून को एक खड्ड में मिला था. इससे पहले दिन में, सोनम को यहां एक अस्पताल ले जाया गया, जहां यह पुष्टि करने के लिए तीन परीक्षण किए गए कि वह गर्भवती है या नहीं, जबकि अन्य आरोपियों की मेडिकल जांच सदर थाने में की गई. इसे लेकर पुलिस ने कहा कि बयान दर्ज हो जाने के बाद, एसआईटी अपराध स्थल पर घटना की कड़ियां जोड़ने और अपराध का दृश्य दोहराने के लिए तारीख तय करेगी. सायम ने कहा कि परीक्षण में सोनम के गर्भवती होने की पुष्टि नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि एसआईटी पांचों आरोपियों से गहन पूछताछ करेगी.
Also Read
- Raja Raghuvanshi Murder Case: सोनम और राज कुशवाहा को Shillong Court ने अब न्यायिक हिरासत में भेजा
- Sheena Bora Murder Case: पीटर मुखर्जी की पूर्व पत्नी शबनम सिंह सहित CBI ने 65 गवाहों के नाम हटाए! इंद्रार्णी मुखर्जी है मुख्य आरोपी
- एक, दो नहीं... पूरे चार Murder Case में आरोपी बनाए गए हिंदू संत Chinmay Das, राजद्रोह केस में मिली थी जमानत