अब 45 साल की उम्र तक शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल हो सकेंगे EWS कैंडिडेट, एमपी HC ने ऐज रिलैक्सेशन में 5 साल की छूट दी
आर्थिक रूप से कमजोर (Economically weaker section) कैटेगरी से आनेवाले लोगों के बड़ी खुशखबरी है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाया यानि कि 5 साल का ऐज रिलैक्सेशन दिया है. हाई कोर्ट के फैसले के बाद EWS कैटेगरी के कैंडिडेट प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट मिलेगी, जिससे वे 45 साल की आयु तक राज्य के शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बैठ सकेंगे. हाई कोर्ट का ये अंतरिम फैसला, पुष्पेंद्र द्विवेदी और अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका पर आया है जिसमें अन्य आरक्षित वर्गों को दी जाने वाली आयु में छूट से EWS को बाहर रखने का दावा किया गया है. याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है.
EWS कैंडिडेट को भी मिलेगा 5 साल की छूट
याचिकाकर्ताओं के तर्कें सुनने के बाद, चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने EWS उम्मीदवारों को शिक्षक भर्ती परीक्षा-2024 में 5 वर्ष की छूट देने का आदेश दिया है. अदालत का आदेश उस दावे पर आया, जिसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जारी नियम पुस्तिका के अनुसार अन्य आरक्षित वर्गों को 5 वर्ष की आयु छूट दी गई है, हालांकि, EWS उम्मीदवारों को इससे बाहर रखा गया था. अदालत ने इसे अनुचित पाते हुए EWS कैंडिडेट के लिए भी 5 साल की एज रिलैक्सेशन की अंतरिम राहत दी है. अब मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.
EWS को छोड़कर अन्य आरक्षित वर्गों को राहत
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती परीक्षा-2024 के नियम पुस्तिका की धाराएं 7.1 और 7.2 EWS को एक आरक्षित श्रेणी के रूप में परिभाषित करती हैं. वहीं, नियम पुस्तिका की धारा 6.2 में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है, लेकिन EWS उम्मीदवारों को इससे बाहर रखा गया है. याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताया है, जो सभी लोगों के लिए समानता और नौकरी के अवसरों की बात करते हैं.
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