Advertisement

Kolkata Doctor-Rape Murder Case: सीबीआई SC में सौंपेगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट, सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ करेगी सुनवाई

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल

सीबीआई आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश करेगी. आज की सुनवाई के दौरान अस्पताल में सीआईएसएफ  का सहयोग नहीं करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ केंद्र की शिकायत पर भी चर्चा होने की संभावना है. 

Written By Satyam Kumar | Updated : September 9, 2024 9:54 AM IST

Kolkata Doctor-Rape Murder Case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के मामले में सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी. पहले ये सुनवाई 5 सितंबर के लिए तय की गई थी लेकिन किसी कारणवश स्थगित कर दी गई, जिसके बाद सोमवार को अगली सुनवाई को तय हुई.

सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. पीठ ने मामले में अब तक विक्टिम की पहचान उजागर करने वाले पोस्ट पर हटाने के निर्देश दिए हैं. सीबीआई से अब तक की जांच की रिपोर्ट मांगी है. साथ ही डॉक्टरों को काम पर लौटने व उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली थी. यह देखना दिलचस्प रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में आज क्या होता है.

Advertisement

CISF को सुविधा प्रदान नहीं करने के विषय पर चर्चा की संभावना

केंद्र द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के कर्मियों को सहायता प्रदान नहीं करने की शिकायत पर चर्चा होने की संभावना है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आरजी कार में तैनात किया गया है. पिछले सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी हुई कि अस्पताल के 7000 रेजिडेंट डॉक्टर घर जा चुके हैं, परिसर में केवल 100 के करीब छात्र व डॉक्टर मौजूद हैं तो सीजेआई ने डॉक्टरों को वापस लौटने का अनुरोध करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है. इसके बाद केन्द्र ने उनकी सुरक्षा के लिए आरजी कर कॉलेज एंड हॉस्पीटल में सीआईएसएफ तैनात करने की बात सामने आई.

Also Read

More News

विक्टिम की पहचान करनेवाले पोस्ट सोशल मीडिया से हटाएं

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की पहचान विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उजागर की गई है, जिसे हटाने के आदेश जारी किए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मृतक की पहचान और शव की बरामदगी के बाद शव की तस्वीरें प्रकाशित करना शुरू कर दिया है, इसलिए वह रोक आदेश जारी करने के लिए बाध्य है.

Advertisement

आरोपी को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. संदीप घोष की खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस में घोष का कोई लोकस नहीं और मामले की जांच सीबीआई कर रही. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी के तौर पर जनहित याचिका (PIL) में पक्षकार नहीं बन सकते है.