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PMLA मामलों में Karti Chidambaram को बड़ी राहत, Delhi HC ने चार्जेस फ्रेमिंग की सुनवाई टाली

कार्ति चिदंबरम

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही, मूल अपराध में आरोपों के औपचारिक रूप से तय होने से पहले आगे नहीं बढ़ सकती.

Written By Satyam Kumar | Published : April 14, 2025 7:13 PM IST

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने चीनी वीजा घोटाला और एयरसेल-मैक्सिस सौदे के मामलों में आरोप तय करने पर बहस को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। उनकी दलील थी कि मूल अपराधों के निपटारे के बाद ही धन शोधन के आरोपों पर आगे बढ़ा जाए. कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही, मूल अपराध में आरोपों के औपचारिक रूप से तय होने से पहले आगे नहीं बढ़ सकती. अदालत ने कहा कि अगर मूल अपराध में कार्ति चिदंबरम को बरी कर दिया जाता है, तो उनके खिलाफ धन शोधन के आरोप भी नहीं टिक पाएंगे. बताते चलें कि एयरसेल-मैक्सिस मामले में ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है. वहीं, चीनी वीजा घोटाले में, ईडी ने आरोप लगाया है कि कार्ति चिदंबरम और उनके सहयोगी को 50 लाख रुपये की रिश्वत दी गई थी.