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Delhi Riot 2020: लॉ मिनिस्टर कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस की याचिका पर Rouse Avenue Court ने जारी किया नोटिस, 7 मई को अगली तारीख

बीजपी विधायक कपिल मिश्रा एक रैली को संबोधित करते हुए

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है. दिल्ली पुलिस का जबाव आने के बाद अदालत 7 मई को इस मामले की सुनवाई करेगी.

Written By Satyam Kumar | Updated : April 21, 2025 11:51 AM IST

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली के लॉ मिनिस्टर कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस की रिवीजन याचिका पर प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है. साथ ही अदालत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिल्ली दंगों के मामले में दायर चार्जशीट की एक कॉपी प्रतिवादियों को देने का भी निर्देश दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट अब इस मामले पर 7 मई के दिन सुनवाई करेगी.

दिल्ली पुलिस और कपिल मिश्रा की याचिका

राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में बीजेपी विधायक व दिल्ली के लॉ मिनिस्टर कपिल मिश्रा की भूमिका पर आगे की जांच के आदेश को चुनौती देने वाले दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मोहम्मद इलियास, कपिल मिश्रा और अन्य को याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया. अदालत ने कपिल मिश्रा द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी है जिसने 2020 के उत्तर दिल्ली दंगों में आगे की जांच का निर्देश दिया था. अदालत ने निचली अदालत के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है और निचली अदालत के रिकॉर्ड भी मांगे हैं.

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मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका

मजिस्ट्रेट अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत सामग्री और मोहम्मद इलियास के आवेदन के आधार पर आगे की जांच का आदेश दिया था. इलियास ने कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश मांगा था. दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक ने मजिस्ट्रेट अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया और कहा कि चूंकि विशेष अदालत में पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए यह अदालत इस मामले में आदेश नहीं दे सकती. दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि मोहम्मद इलियास की शिकायत में बदलाव हुए हैं और कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. उन्होंने यह भी कहा कि पहले से ही 751 एफआईआर दर्ज हैं और किसी में भी उसी तारीख और समय पर वाहनों को नुकसान की बात नहीं है. अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या बड़े षड्यंत्र मामले में आरोप पत्र दाखिल करने से पहले शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की गई थी और क्या कपिल मिश्रा द्वारा सड़क अवरुद्ध करने के संबंध में कोई अन्य शिकायत है.

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