दोबारा से जारी करें CLAT UG-2025 का रिजल्ट', दिल्ली हाई कोर्ट ने CNLU को दिया आदेश
CLAT UG 2025: दिल्ली हाई कोर्ट ने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को मार्क्स संशोधित करने और चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची फिर से प्रकाशित करने के आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट ने इस आदेश के पालन के लिए चार सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की है. अदालत ने सभी अपीलकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ उन उम्मीदवारों को भी संशोधित रिजल्ट लागू करने का निर्देश दिया है जिन्होंने विचाराधीन विशिष्ट प्रश्नों का प्रयास किया था. बता दें कि इन याचिकाओं में परीक्षा के प्रश्नों में त्रुटियों का आरोप लगाते हुए CLAT 2025 के परिणामों की वैधता को चुनौती दी गई थी.
CLAT UG का रिजल्ट दोबारा से लागू होगा: HC
CLAT-PG पर भी होनी है सुनवाई
हाई कोर्ट ने उन प्रश्नों पर दलीलें सुनीं जिन्हें याचिकाओं में चुनौती दी गई है. क्लैट स्नातकोत्तर-2025 में कुछ प्रश्नों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अभी सुनवाई होनी है. क्लैट के जरिए देश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्धारित होता है. विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया गया कि परीक्षा में कई प्रश्न गलत थे.
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