Cash for Job case: कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC नेता माणिक भट्टाचार्य को दी जमानत
Cash for Job case: नकदी के लिए नौकरी भर्ती घोटाले मामले में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और पूर्व विधायक माणिक भट्टाचार्य को जमानत दी है. उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने आरोपी भट्टाचार्य द्वारा जमानत के लिए पहले की दो याचिकाओं को खारिज कर दिया था.
कड़ी शर्तों के साथ मणिक भट्टाचार्य को मिली जमानत
कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (ईडी) के पूर्व अध्यक्ष को जमानत दे दी, जो सरकारी स्कूलों में कैश-फॉर-स्कूल जॉब केस के सिलसिले में अक्टूबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से न्यायिक हिरासत में थे.
हालांकि, जमानत याचिका मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की एकल पीठ ने इसके लिए चार शर्तें रखीं है.
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- पहली शर्त कि भट्टाचार्य को अपना पासपोर्ट तुरंत निचली अदालत में जमा करना होगा.
- दूसरी, वह अपना मोबाइल नंबर संबंधित जांच अधिकारियों को सौंपेंगे ताकि पूछताछ के लिए जब भी जरूरत हो, वे उनसे संपर्क कर सकें.
- साथ ही, भट्टाचार्य को इस मामले में किसी भी गवाह से संपर्क करने, उसे प्रभावित करने या धमकाने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए.
- अंत में, जांच अधिकारियों की अनुमति के बिना वह शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे.
क्या है मामला?
साल, 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) के माध्यम से इन 24,000 शिक्षकों की भर्ती हुई. इन शिक्षकों की भर्ती प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों के लिए हुई थी. परीक्षा में कुल 23 लाख छात्र शामिल हुए, जिन्होंने कमीशन पर आरोप लगाया कि उन्होंने गलत उत्तर के आधार पर ये नियुक्ति की है. इस भर्ती पर आरोप लगा कि प्रश्न-पत्र गलत तरीके से चेक किया गया है. स्कूल भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य सहित कई नेता इस घोटाले में संलिप्तता के चलते जेल में बंद हैं.
(खबर अपडेट की जा रही है)