केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई से कहा कि हम अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं, हम नोटिस जारी करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केजरीवाल की याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है. अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को करेगी. बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है, साथ ही मामले में जमानत की मांग भी की थी.
हम अंतरिम जमानत नहीं दे रहे: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की. वहीं अदालत के सामने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की ओर से पेश हुए.
अदालत ने कहा,
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"हम अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं. हम सीबीआई को नोटिस जारी करते हैं."
सीनियर एजवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,
इसे अगले सप्ताह ही सुनवाई के लिए रखिए,
अदालत ने आगे कहा,
ठीक है इसे 23 अगस्त को रखते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर सुनवाई को 23 अगस्त के लिए टाल दिया है.
राउज एवेन्यू कोर्ट 27 अगस्त को CBI की चार्जशीट पर लेगी संज्ञान
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े कथित आबकारी घोटाला मामले में व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए 15 अतिरिक्त दिन दिए है. विशेष अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान (Cognizances On Chargesheet) लेने की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी.
सीबीआई ने कथित आबकारी घोटाले में 28 जुलाई को अपना अंतिम और पांचवां आरोपपत्र दायर कर चुकी है. वहीं, 8 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी थी. (ANI रिपोर्ट के मुताबिक)