तहुव्वर राणा के खिलाफ दिल्ली की NIA कोर्ट में पेंडिंग केस क्या है? 26/11 के मुख्य आरोपी को आज भारत लाया जा रहा
26/11 Attack: तहुव्वर राणा को विशेष विमान से अमेरिका से भारत लेकर भारतीय वायु सीमा में दाखिल हुआ है. विमान अगले 1 से डेढ़ घंटे में लैंड कर सकता है, उसके इक्जिट का प्लान आखिरी वक्त में तय किया जाएगा. वहीं, UAPA में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) राणा की 30 दिन की कस्टडी की मांग कर सकती है. खबरों की मानें तो तिहाड़ जेल प्रशासन से किसी भी जांच एजेंसी नेतहुव्वर राणा को लेकर संपर्क नहीं किया है. तहुव्वर राणा को NIA मुख्यालय ले जाकर मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके बाद तहवूर राणा लंबे समय तक NIA की कस्टडी में रहेगा. संभवत: अदालत कस्टडी खत्म होने के बाद जब राणा को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा जा सकता है. संभवना ये भी जताई जा रही है कि न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद मुंबई पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर मुंबई लेकर चली जायेगी, जिसके बाद राणा मुंबई पुलिस की कस्टडी में रहेगा.
NIA Court में पेंडिंग मामला
दिल्ली में NIA कोर्ट में तहुव्वर राणा के खिलाफ जो केस चल रहा है, वो 26/11 तक सीमित नहीं है, ये दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमलों की साजिश का केस है. यह केस 11 नवंबर 2009 को NIA पुलिस स्टेशन दिल्ली में दर्ज किया गया था. ( केस नंबर-RC 04/2009)
शुरुआत में इस केस में दो लोग डेविड हेडली, तहुव्वर हुसैन राणा को आरोपी बनाया गया था. इस मामले की जांच इन आरोपो से शुरू हुई कि डेविड कोलमैन हेडली (आरोपी-1) उर्फ दाउद गिलानी और तहव्वुर हुसैन राणा (आरोपो 2) ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल जिहादी इस्लामी के सदस्यों के साथ मिलकर दिल्ली समेत भारत में विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रची.
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मुकदमा लड़ने की केन्द्र की तैयारी
भारत सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से मुंबई 26/11 हमले से संबंधित षड्यंत्र मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है. केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर नरेंद्र मान, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है. नियुक्ति तीन वर्षों के लिए या मामले के विचारणा के पूरा होने तक, जो भी पहले हो, के लिए है. केन्द्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार, मान दिल्ली में एनआईए विशेष अदालतों और अपीलीय अदालतों में मामले की पैरवी करेंगे. यह नियुक्ति एनआईए के आरसी-04/2009/एनआईए/डीएलआई मामले (ताहाव्वुर हुसैन राणा और डेविड हेडली के खिलाफ) से संबंधित है.