मात्र 100 रुपये में बचा सकते है आप ट्रैफिक चालान के हजारों रूपए
नई दिल्ली, बगैर वाहन के आज के समय में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है. आफिस जाना हो, घुमने या फिर रिश्तेदारों से मिलने ही क्यों नहीं जाना हो. अक्सर वाहन ले जाते समय हमें ट्रेफिक चालान का डर बना रहता है.
क्या कहता नया कानून
देश में जनसंख्या के अनुपात में बढते वाहनों की संख्या को देखते हुए सरकार ने यातायात नियमों को सख्त करने के लिहाज से Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 लेकर आयी. जिसे संसद ने 5 अगस्त, 2019 को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया था और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 9 अगस्त 2019 को इसे मंजूरी दी थी.
देश में इस कानून के साथ ही नए ट्रैफिक नियम भी लागू हुए, नया कानून लागू होने के बाद से ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को तोड़ने पर 10 गुना तक का ज्यादा जुर्माना भरना पड़ रहा है.
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ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) की जानकारी नहीं होने से अक्सर हम सभी डर में रहते हैं. लेकिन क्या आप New Motor Vehicles Act के एक ऐसे नियम के बारे में जानते है जिससे आप भारी भरकम ट्रैफिक चालान का जुर्माना (Traffic Challan) भरने के बजाए आप महज 100 रुपये में ही बच सकते हैं. तो आइए आपको हम बता रहे है Motor Vehicles Act के इस प्रावधान के बारे में, जिसे जानने के बाद आप भी चैन की सांस लेंगे.
एक नियम जो बेहद जरूरी
Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 के एक नियम के अनुसार कई मामले ऐसे हैं जिनमें आपको भारी-भरकम ट्रैफिक चालान (Traffic Penalities) भरने की जरुरत नहीं हैं.
आप घर या शहर से बाहर है और आप अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट साथ ले जाना भूल गए है तो ट्रेफिक पुलिस आपका भारी भरकम चालान काट सकती है. दरअसल कई बार हम जल्दबाजी में अपना पर्स या बैग घर में भूल जाते हैं, जिसने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और PUC होता है. ऐसे में अगर ट्रैफिक पुलिस बिना कागज के पकड़ती है, तो वाहन का भारी भरकम चालान कट सकता है
ट्रैफिक पुलिस से नही करे विवाद
ट्रैफिक पुलिस द्वारा डॉक्यमेंट नहीं होने की वजह से काटे गए इस भारी भरकम चालान को लेकर आप बिल्कुल भी न घबराएं. सबसे पहले आप चालान काटने वाले ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से शांति से बात करते हुए उन्हे अपनी स्थिती से अवगत कराए.इसके पश्चात किन धाराओं में चालान काटा गया है उसकी जानकारी प्राप्त कर लें.
डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालान को प्राप्त कर ले. और इस बात का विशेष ख्याल रखें की आप ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के डर से तुरंत चालान न भर दें.
100 रूपये का भुगतान
चालान प्राप्त करने के बाद आप चालान जमा कराने से संबंधित कार्यालय की जानकारी प्राप्त करें, सामान्यतया आपके चालान में ही उस कार्यालय की जानकारी दी गई होती है जहां आपको चालान का जुर्माना अदा करना होता है.
चालान कटने के बाद आपके पास कुल 15 दिनों का समय है, इस दौरान आप चालान में दर्शाए गए संबंधित आरटीओ (RTO) या ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में दस्तावेज़ दिखा सकते है और ऐसा करने पर आपका चालान मात्र 100 रुपये का हो जाएगा.
कई बार चालान ट्रेफिक पुलिस कोर्ट भेज देती है ऐसी स्थिती में आपको चिंता करने की जरूरत नही हैं. कोर्ट में जाकर भी अपने वाहन के मूल दस्तावेज या कागजात दिखा सकते हैं और हजारों के चालान की जगह केवल 100 रुपये का जुर्माना अदा करके उस भारी भरकम चालान से फ्री हो सकते है. यानी यह कहीं भी जरूरी नहीं है कि आपको अपना चालान ट्रैफिक पुलिस को ही भरना है.