Salaried कर्मचारी जान लें कब तक फाइल कर सकते हैं Income Tax Return?
नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया जारी है. ऐसे में अगर आप वेतन भोगी कर्मचारी हैं और अभी तक आपने अपना Income Tax Return फाइल नहीं किया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं. आयकर विभाग ने वेतन भोगी कर्मचारियों को राहत देते हुए 31 जुलाई तक का वक्त दिया है.
आंकड़े चौंकाने वाले
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी कि 26 जून तक 1 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किये गये हैं. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा है. विभाग के मुताबिक पिछले साल 8 जुलाई तक 1 करोड़ ITR दाखिल किए गए थे.''
वेतनभोगी करदाताओं और ऐसे करदाता, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय के लिए कर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है.
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कैसे पाएं रिफंड
आपको बता दें कि नौकरीपेशा का इनकम स्लैब टैक्स के दायरे से बाहर है, फिर भी किसी वजह से TDS कटता है. ऐसे में आप रिटर्न भरकर ही रिफंड ले सकते हैं.
टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए ITR फाइल करना होगा. जैसे ही आप ITR फाइल करेंगे विभाग उसका असेसमेंट करता है. अगर रिफंड बन रहा है तो उसे प्रोसेस कर दिया जायेगा.