Advertisement

आय़कर विभाग के नोटिस का जवाब ना देने वालो पर होगी I-T Act के तहत कार्रवाई

Income Tax Notice

जिन लोगों ने अभी तक विभाग के नोटिस का जवाब नहीं दिया उन लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है. अब विभाग ऐसे मामलों की जांच अनिवार्य रूप से करेगी.

Written By My Lord Team | Published : June 1, 2023 6:05 PM IST

नई दिल्ली: जिनकी आय इनकम टैक्स के के दायरे में आती है उन्हे तैयार रहना चाहिए की वे अपना टैक्स भर समाया सीमा के अंतर्गत जमा कर दे . साथ ही वो लोग जिन्हे आयकर विभाग की और से नोटिस भेजा गया है वो इस बात को हल्के में ना ले क्योंकि ऐसे लोगों पर विभाग शिकंजा कसने के लिए तैयार है.

जिन लोगों ने अभी तक विभाग के नोटिस का जवाब नहीं दिया उन लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है. अब विभाग ऐसे मामलों की जांच अनिवार्य रूप से करेगी.

Advertisement

जून तक का समय

नोटिस का जवाब न देने वाले मामले के अलावे आयकर विभाग प्रवर्तन एजेंसी या नियामकीय प्राधिकरण के जरिए प्राप्त (Tax Evasion) टैक्स चोरी आदि से संबंधित मामलों की भी जांच करेगी.

Also Read

More News

एजेंसी ने ऐसे मामलों की जानकारी विभाग को भेज चुकी है. दिशानिर्देशों पर नजर डालें तो, टैक्स अधिकारियों को आय में विसंगतियों के बारे में आयकरदाताओं को 30 जून तक आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस भेजना होगा. इसके बाद आयकरदाता को इस बारे में संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे.

Advertisement

नोटिस का जवाब ना देने पर

आयकर अधिनियम की धारा 142(1) के अनुसार जिन नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न नहीं दिया गया है, ऐसे मामले को नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनएएफएसी) को भेजा जाएगा, जो आगे की कार्रवाई करेगा.

यह धारा, टैक्स अधिकारियों को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी कर, स्पष्टीकरण या जानकारी मांगने का अधिकार देती है. इसके माध्यम से जिन मामलों में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, तो उन्हें निर्धारित तरीके से आवश्यक जानकारी पेश करने को कहा जाता है.

धारा 143 (2)

जानकारी के लिए आपको बता दें कि आयकर विभाग ऐसे मामलों की एकीकृत सूची जारी करेगा. जिनमें सक्षम प्राधिकरण द्वारा छूट को रद्द या वापस किए जाने के बावजूद आयकरदाता आयकर रियायत या कटौती की मांग करता है.

दिशा निर्देश में यह कहा गया है कि अधिनियम की धारा 143(2) के तहत आयकरदाताओं को एनएएफएसी के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा.