क्या घूमने जाने पर हुए खर्च पर मिलती है टैक्स में छूट, जानिए Income Tax Act की धारा 10(5) को
नई दिल्ली: आप किसी निजी कंपनी में कार्य करते है तो आपको अपने परिवार के साथ कही घूमने जाने पर यात्रा पर हुए खर्च पर टैक्स की छूट मिलती है.
LTA अर्थात Leave Travel Allowance. LTA एक कर्मचारी के कुल CTC (cost-to-company) का एक हिस्सा होता है और इसका जिक्र सैलरी पैकेज में भी होता है. इसके तहत कंपनियों की तरफ से छुट्टियां मनाने गए कर्मचारी और उसके परिवार को देश में कहीं भी घूमने जाने पर हुए खर्च की भरपाई कंपनी द्वारा की जाती है. यह एक यात्रा भत्ता है जो Employer द्वारा Employee को प्रोवाइड कराया जाता है. LTA को अवकाश यात्रा रियायत के रूप में भी जाना जाता है.
Income Tax Act 1961 की धारा 10(5) के तहत LTA पर टैक्स छूट मिलती है. यदि आप भी किसी कंपनी में कर्मचारी हैं और आपको भी कंपनी की ओर से LTA दिया जाता है, तो आप इस पर टैक्स छूट ले सकते हैं.
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Income Tax Act 1961 की धारा 10(5)
अवकाश यात्रा रियायत: आयकर अधिनियम की धारा 10(5) के अनुसार, कोई भी कर्मचारी जिसने देश में कोई वास्तविक यात्रा की है, वह आयकर नियमों के नियम 2B के तहत कुछ शर्तों के अधीन अवकाश यात्रा रियायत (LTA) के संबंध में छूट का दावा कर सकता है. यह छूट सभी कर्मचारियों यानी भारतीय और विदेशी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध होता है. एक कर्मचारी अवकाश पर अपनी यात्रा के संबंध में देश के अंदर किसी भी स्थान के लिए अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए, वर्तमान या पूर्व नियोक्ता से स्वीकार की गई किसी भी यात्रा रियायत के संबंध में धारा 10(5) के तहत छूट के लाभ का उपयोग कर सकता है. परन्तु इस छुट के लिए कुछ निर्धारित शर्तें हैं जिनके बारे में प्रत्येक Employee का जानना जरूरी है.
LTA लेने के लिए निर्धारित शर्तें:
-अगर यात्रा हवाई यातायात द्वारा की जाती है तो धारा 10(5) के तहत उपलब्ध छूट की राशि ऐसी हवाई यात्रा के लिए खर्च की गई मूल राशि या सबसे छोटे मार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय वाहक के economy श्रेणी के हवाई किराए से कम होगी.
-जब यात्रा रेलवे द्वारा की जाती है, तो छूट की राशि खर्च की गई वास्तविक राशि या सबसे छोटे मार्ग के माध्यम से air conditioned first class के रेल किराए की राशि से कम होगी.
-ऐसे मामले में जहां मान्यता प्राप्त सार्वजनिक यात्रा का लाभ उठाया जाता है, छूट वास्तविक खर्च की गई राशि या डीलक्स श्रेणी या सबसे छोटे मार्ग से प्रथम श्रेणी के किराए से कम होगी.
-ऐसे मामले में जहां कोई मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध न हो, छूट सबसे छोटे मार्ग से यात्रा की दूरी के लिए air conditioned first class रेलवे किराए के समान राशि होगी, और यह मान लिया जाएगा कि यात्रा रेलवे द्वारा किया गया है या खर्च की गई मूल राशि को छूट दी जाएगी, जो भी कम हो.
-धारा 10(5) के तहत LTA पर टैक्स में छूट आप हर साल नहीं ले सकते. ये छूट 4 साल के Block में कुल दो यात्राओं के लिए उपलब्ध हैं. आपको बता दें कि Income Tax Department ने चार-चार वर्षों के Block को पहले से तय कर रखा है. ध्यान दें, वर्तमान ब्लॉक वर्ष 2022-2025 है और पिछला ब्लॉक वर्ष 2018-2021 था.
-यदि कर्मचारी के पास एक ब्लॉक के तहत unused छूट उपलब्ध है, यानी अगर आप किसी कारणवश संबंधित block में टैक्स छूट नहीं ले पाते हैं, तो वह एक ब्लॉक को अगले block में ले सकते हैं, लेकिन इस तरह के अग्रनयन के मामले में block के पहले वर्ष में कम से कम एक यात्रा छूट का दावा किया जाना चाहिए.
-परिवार के सदस्य भी कर्मचारी के साथ यात्रा कर सकते हैं लेकिन इस खंड के तहत छूट के उद्देश्य के लिए परिवार में व्यक्तिगत कर्मचारी के लाइफ पार्टनर और दो बच्चों के घूमने के खर्च, चाहे आश्रित हों या नहीं और व्यक्तिगत कर्मचारी के आश्रित भाई-बहन या माता-पिता भी शामिल होगें जो मुख्य रूप से या पूरी तरह से उस पर निर्भर है. यह रियायत केवल 1 अक्टूबर 1998 की तारीख के बाद पैदा हुए दो जीवित बच्चों तक ही सीमित है, हालांकि, ऐसा प्रतिबंध 1 अक्टूबर 1998 से पहले पैदा हुए बच्चों पर लागू नहीं है.
-छूट केवल खर्च किए गए किराए के लिए उपलब्ध है यानी प्राइवेट कार, कैब, खाने-पीने, ठहरने और जगहों को देखने आदि से संबंधित अन्य खर्च धारा 10(5) के तहत छूट को आकर्षित नहीं करते हैं.
इस प्रकार, इस खंड के तहत और ऊपर उल्लिखित शर्तों के अधीन कोई भी कर्मचारी वास्तविक यात्रा के लिए leave travel concession (LTC) या LTA के संबंध में आयकर से छूट का दावा कर सकता है.
Note: (1)अगर आप business trip पर हैं और साथ में अपने जीवन साथी व बच्चे को ले गए हैं तो आपको LTA का फायदा नहीं मिलेगा.
(2)अगर employer ने आपको 1 लाख तक का LTA दिया है, परन्तु आपकी यात्रा का खर्च 50 हजार रुपए का है, तो छूट केवल 50 हजार रुपए का मिलेगा. अगर आपका खर्च 1.2 लाख रुपए का है तो exemption amount 1 लाख रुपए का होगा.