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Income Tax भरने वालों के लिए जारी हुए फॉर्म, ऑफलाइन ITR भी भर सकते हैं

File Income Tax Return

आपकी सैलरी अगर 50 लाख रुपये तक है और आप ब्याज या प्रॉपर्टी जैसे दूसरे स्रोतों से भी कमाई करते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.

Written By My Lord Team | Published : May 12, 2023 11:34 AM IST

नई दिल्ली: इनकम टैक्स भरने वालों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग सहूलियत के साथ अपना टैक्स भरें. डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ऑफलाइन आईटीआर फॉर्म जारी कर दिया है.

आपकी सैलरी अगर 50 लाख रुपये तक है और आप ब्याज या प्रॉपर्टी जैसे दूसरे स्रोतों से भी कमाई करते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.

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इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर-1 और आईटीआर-4 जारी किया है जो की विभागीय वेबसाइट पर वर्तमान में उपलब्ध है.

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ई-फाइलिंग टैक्स पोर्टल के अनुसार, अब आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध हो गई है. आपको बता दें कि अभी ऑनलाइन फॉर्म्स नहीं आए हैं.

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अगर ऑफलाइन टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं तो इनकम टैक्स पोर्टल से ये फॉर्म डाउनलोड करके आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इस फॉर्म को आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं:

https://incometaxindia.gov.in/pages/downloads/income-tax-return.aspx 

ITR Form-1

फॉर्म 1 उन भारतीय नागरिकों द्वारा भरा जा सकता है जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए तक है. 50 लाख तक की कमाई में आपकी सैलरी, पेंशन या किसी अन्‍य सोर्स को भी शामिल किया जाता है. इसमें आपकी 5000 रुपए तक की कृषि आय को भी शामिल किया जाता है.

लेकिन अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्‍टर है, किसी अनलिस्‍टेड कंपनी में निवेश किया है और कैपिटल गेन्‍स से भी आप कमाते हैं तो इस तरह एक से ज्यादा हाउस या प्रॉपर्टी से प्राप्त इनकम या फिर अतिरिक्त बिजनेस द्वारा कमाई की वजग से आप ये फॉर्म नहीं भर सकतें.

ITR Form 4 या ITR Form- सुगम

ये फॉर्म्स इंडिविजुअल और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए होता है. अगर आपकी इनकम अपने बिजनेस या किसी पेशे से होती है जैसे डॉक्‍टर-वकील की आमदनी, पार्टनरशिप फर्म्स (LLP के अलावा) चलाने वाले, Income Tax Act की धारा 44AD और 44AE के तहत इनकम करने वाले और सैलरी या पेंशन से 50 लाख से ज्‍यादा की कमाई करने वाले लोग इस फॉर्म को भरते हैं.

अगर आप फ्रीलांसर हैं और सालाना कमाई के द्वारा 50 लाख से ज्‍यादा कमाते हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं.

ITR Form 5: यह फॉर्म उन संस्थाओं के लिए होता है, जिन्होंने खुद को फर्म, LLPs, AOPs, BOIs के रूप में रजिस्टर्ड करा रखा है. एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा भी इसी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है ITR भरने के लिए .