इनकम टैक्स रिटर्न खुद कैसे फाइल करें
आजकल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक आवश्यक दस्तावेजों या यो कहे कि व्यापारिक लेन देन सहित कई मामलों का आधार बन गया है. लेकिन जब आईटीआर फाइल करने की आती है तो लगता है कि यह तो और भी मुश्किल काम है और बिना सीए की मदद से यह हो ही नहीं सकता.
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) आम आदमी के लिए कभी आसान नहीं रहा है. लेकिन पिछले कुछ सालों से रिटर्न भरने में हुए बदलाव ने आम टैक्सपेयर्स के लिए भी रास्ते बना दिए है.अब आप खुद से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.ऑनलाइन मोड से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और भी आसान हो गया है.
आईटीआर फॉर्म -1 'सहज'
पहली बात जो महत्वपूर्ण है, वह यह निर्धारित करना है कि व्यक्ति को किस फॉर्म को भरना है क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न के 7 फॉर्म होते है और व्यक्ति को इनमें से कोई एक ही भरना होता है.
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ज्यादातर लोग आईटीआर फॉर्म 1 भरते हैं यह फॉर्म ऐसे व्यक्ति द्वारा भरा जाता है, जिसकी सैलरी, प्रॉपर्टी का किराया और अन्य स्रोतों से व्यक्ति की सालाना आय 50 लाख रुपये से कम हो.
कैसे भरे फॉर्म
1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न के पोर्टल यानी www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा और Log in करना होगा.
2— पोर्टल पर रजिस्टर करने की प्रक्रिया:
— यदि आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में पहले आपको आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी बनाने के लिए आपको पोर्टल पर खुदको रजिस्टर (Register) करने की आवश्कयकता होगी.
— रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पैन कार्ड, वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड करंट एड्रेस प्रूफ और वैलिड ईमेल एड्रेस की जरूरत होगी। आप आईडी (ID) के तौर पर अपना पैन (PAN) कार्ड नंबर भी इस्तेमाल कर सकते है.
—यह सब जानकारी देने के बाद, आपको रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक 'वन टाइम पासवर्ड' भेजा जाता है. वेरिफिकेशन लिंक आपके ईमेल आईडी पर सेंड किया जाता है। उस लिंक पर क्लिक कर आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है. अब आप ई-फाइलिंग वेबसाइट के लिए रजिस्टर हो गए हैं.
2- इसके बाद डैशबोर्ड पर दिख रहे 'ई-फाइल' के विकल्प का चयन करना होगा. अब आप इनकम टैक्स रिटर्न के लिंक पर क्लिक करें और 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' विकल्प पर क्लिक करें.
3- अब आप देखेंगे कि आपका पैन कार्ड डिटेल पहले ही भरा हुआ होगा. इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर (Assessment Year), आईटीआर फॉर्म नंबर यानी आईटीआर फॉर्म 1, फाइलिंग टाइप को ओरिजिनल या रिवाइज्ड रिटर्न का चयन करना होगा. अंत में 'जारी रखें' पर क्लिक करना होगा।
आय और व्यय
4- अगले चरण में आपसे कुछ जरूरी जानकारी मांगी जाएंगी, उन्हें भर दें और हर सेक्शन के बाद दिए गए 'कन्फर्म (Confirm)' विकल्प पर क्लिक करें।
5- आपकी आय कितनी है और कटौती के आंकड़े क्या हैं, ये अलग-अलग भरें और किसी भी सेक्शन/अनुभाग को अधूरा न छोड़े.
6- अब टैक्स पेड और सत्यापन (Verification) का पेज खुलेगा, अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो उसके भुगतान के लिए आपको कोई एक विकल्प चुनना होगा और अगर ऐसा नहीं है तो 'प्रीव्यू रिटर्न' को चयन करें.
7- टैक्स कैलकुलेशन के आधार पर, अगर आपको कोई रिफंड मिलना है तो आपको पिछले पेज पर ले जाया जाएगा.
8- इसके बाद 'प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न' के विकल्प पर क्लिक करें रिटर्न फाइल करने की जगह का नाम भरें.
9- इसके बाद डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करें और वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें. रिटर्न वेरिफाई (Verify) करने के बाद सबमिट रिटर्न’ ऑप्शन पर क्लिक करें. ध्यान रखें कि यह वेरिफिकेशन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है.
और ये नहीं भूले
इन सब स्टेप्स का पालन करने के बाद आईटीआर फॉर्म 1 (सहज फॉर्म) भरने के प्रक्रिया पूरी हो जाती है. इसके बाद स्क्रीन दिख रहे ट्रांजैक्शन आईडी (Transaction ID) और एक्नॉलेजमेंट (Acknowledgement) नंबर को कृपया नोट कर लें ताकी भविष्य में आप इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग का स्टेटस चेक कर सकें.