प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नियम में हुआ बदलाव, दिल्ली MCD का ये फैसला एक जुलाई से होगा लागू
Delhi Property Tax: दिल्लीवासियों के लिए बेहद जरूरी की खबर है. यह बेहद जरूरी सूचना दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) से लेकर जुड़ा है. एमसीडी (Municipal Corporation of Delhi) ने टैक्स पेमेंट सिस्टम को बदल दिया है. लगातार 'चेक बाउंस' (Cheque Bounce) की आती शिकायतों के मद्देनजर संपत्ति टैक्स में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, चेक की जगह दिल्ली वासी अब डिजिटल तरीके जैसे यूपीआई, वॉलेट, डिमांड ड्रॉफ्ट आदि ऑनलाइन माध्यम से अपने प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं.
'चेक बाउंस' होने से आ रही थी कानूनी समस्या
एमसीडी ने 'चेक' से प्रॉपर्टी टैक्स लेने का निर्णय बदल दिया है. एमसीडी ने कारण को बताते हुए कहा कि चेक से किए पेमेंट अक्सर बाउंस हो रहे थे, जिससे कानूनी समस्या लगातार बढ़ रही थी. एमसीडी ने स्पष्ट किया कि अब प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट को एक जुलाई में लागू किया जाएगा.
सूचना में, एमसीडी ने संपत्ति मालिकों और खाली पड़ी जमीनों और इमारतों के मालिकों से भी वर्ष 2023-24 का कर भुगतान करने का अनुरोध किया है. एमसीडी ने 30 जून से पहले प्रॉपर्टी टैक्स का पूरा भुगतान करने पर 10% की छूट पाने की भी अपील की है.
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चेक से नहीं, तो कैसे कर सकते हैं पेमेंट?
टैक्स पे करने के लिए संपत्ति मालिक निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार, नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले सभी मकान मालिक टैक्स पे करने के लिए उत्तरदायी है. दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी इमारतें और खाली भूमि प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं.
दिल्ली नगर निगम का यह फैसला एक जुलाई से लागू होने जा रहा है. साथ ही 30 जून तक, अगर बकाये प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने पर दिल्लीवासियों को कुल टैक्स में 10% की छूट भी मिलेगी.