कैबिनेट ने यूनिफाइ़ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को पहुंचेगा लाभ
Unified Pension Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूनिफाइ़ड पेंशन स्कीम) को मंजूरी दे दी, जो एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करेगी. एकीकृत पेंशन योजना से करीब 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा. इन कर्मचारियों के पास अब नई पेंशन योजना (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना के बीच चयन करने का विकल्प होगा. राज्य सरकारों को भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया जाएगा. अगर राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती हैं तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख हो जाएगी.
सरकार के मुताबिक यह योजना एक अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से चुनने का विकल्प दिया जाएगा. केंद्र सरकार के मौजूदा एनपीएस सब्सक्राइबर्स को भी यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मुख्य विशेषताएं:
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- 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन
- न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा के लिए आनुपातिक
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन
- न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह
कल कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र ने एक समिति गठित की, जिसने इस मुद्दे पर आरबीआई और विश्व बैंक सहित कई शीर्ष संगठनों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं. इस समिति की सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दी है.
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना में कुछ बदलाव की मांग की थी. इसके लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं और इन सिफारिशों के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना तैयार की गई है.