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दस सालों में दस लोगों पर किया दुष्कर्म का केस, महिला की करतूत से हाईकोर्ट भी रह गया हैरान, पुलिस को दिया ये आदेश

सांकेतिक चित्र

कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा मामला है जिसमें एक महिला ने पिछले दस साल में दस लोगों के खिलाफ दुष्कर्म व शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है.अदालत ने हैरानी जताते हुए इसे धोखाधड़ी की एक दशक पुरानी गाथा कहा और पुलिस महानिदेशक को महिला की तस्वीर सभी पुलिस स्टेशन में भेजने के निर्देश दिए.

Written By Satyam Kumar | Updated : September 12, 2024 7:37 PM IST

Karnataka High Court: हाल ही कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा मामला है जिसमें एक महिला ने पिछले दस साल में दस लोगों के खिलाफ दुष्कर्म व शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है. अदालत के सामने ये बात ग्यारहवें व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करने को बाद आई. अदालत ने हैरानी जताते हुए इसे धोखाधड़ी की एक दशक पुरानी गाथा कहा और पुलिस महानिदेशक को महिला की तस्वीर सभी पुलिस स्टेशन में भेजने के निर्देश दिए.

हाईकोर्ट ने कहा-धोखाधड़ी की गाथा एक दशक पुरानी

कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले को रद्द करने का आदेश दिया. साथ में पुलिस से कहा कि महिला की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में डिजिटल तौर पर भिजवा दी जाए.

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पीठ ने कहा,

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"अगर कोई शिकायतकर्ता पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराता है, तो उस शिकायत को बिना किसी जांच के अपराध के रूप में दर्ज नहीं करना चाहिए. यहां दस मामले देखे गए हैं, और यह ग्यारहवें हैं."

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सुनवाई के दौरान भी महिला अदालत में हाजिर नहीं होती थी. अदालत को शक हुआ और याचिकाकर्ता ने भी सबूत दिए कि महिला ने पहले भी इसी तरह के मुकदमे दूसरे लोगों के खिलाफ दर्ज कराएं हैं. इन लोगों के खिलाफ भी रेप या शादी का झूठा वाहा करने का आरोप लगाया है.

जस्टिस ने हैरानी जताते हुए कहा कि महिला का उद्देश्य साफ है. उसे केवल उन लोगों को परेशान करना था, जिनका उससे कोई लेना-देना नहीं है. महिला की इस चाल के 10 से अधिक लोग शिकार हो चुके हैं. यह एक तरह से हनी ट्रैप जैसा है. इसलिए मैं कृत्य को एक दशक पुरानी धोखाधड़ी की गाथा मानता हूं, जो एक के खिलाफ नहीं, बल्कि कई लोगों के खिलाफ है.

जस्टिस ने ऐसा कहकर पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया कि वे महिला की जानकारी सभी पुलिस स्टेशन में भेजे, जिससे आगे से ऐसी घटना दर्ज ना करा सके.

पूरा मामला क्या है?

मामला विवेक नामक व्यक्ति से जुड़ा है, जिसके खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई. विवेक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए राहत मांगी. याचिका में उसने बताया कि महिला से उसकी मुलाकात मैसूर के एक होटल में हुई थी और जान-पहचान होने के एक महीने के भीतर महिला ने विवेक के खिलाफ दो शिकायत दर्ज कराई. बहस के दौरान अदालत ने भी पाया कि महिला की शिकायत 28 अगस्त से 22 सितंबर 2022 के बीच की ही है. सुनवाई के दौरान महिला के उपस्थित रहने से शक और भी गहरा हुआ , जांच-पड़ताल हुई तो सच्चाई सामने आ गई.