Badlapur Minor Sexual Assault: कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
बदलापुर यौन उत्पीड़न घटना के आरोपी को सोमवार को कल्याण कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आरोपी पुलिस की हिरासत में था. इस बीच, बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले पर आक्रोश के बीच, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने सोमवार को कहा कि स्कूलों में सीसीटीवी की तरह ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पैनिक बटन भी लगाए जा सकते हैं.
SIT ने स्कूल मैनेजमेट के खिलाफ दर्ज की FIR
23 अगस्त को, नाबालिगों के खिलाफ बदलापुर यौन उत्पीड़न के लिए विशेष जांच दल (SIT) ने पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए स्कूल अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें यह अनिवार्य है कि प्रत्येक अधिकारी, जब उन्हें नाबालिगों के खिलाफ किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न के बारे में पता चले, तो वे आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना देने के लिए बाध्य हैं.
सीसीटीवी की तरह स्कूलो में लगे पैनिक बटन: महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री
इस बीच, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने सोमवार को कहा कि स्कूलों में सीसीटीवी की तरह ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पैनिक बटन भी लगाए जा सकते हैं. मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केसरकर ने कहा कि स्कूलों में सीसीटीवी की तरह ही पैनिक बटन भी लगाए जा सकते हैं और हॉस्टल में भी पैनिक बटन लगाया जा सकता है.
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बॉम्बे HC ने स्वत: संज्ञान में लिया है बदलापुर की घटना
गुरूवार के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर की घटना पर सुनवाई की. बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, उन्होंने पुलिस और स्कूल मैनेजमेंट दोनों से नाराजगी जाहिर की. सुनवाई के दौरान अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस से पूछा कि उन्होंने स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई की, जिन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी.