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कुत्ते के काटने पर उसके मालिक पर कौन सी धारा लगती है और क्या है सजा?

भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Act-IPC) की धारा 289 के अनुसार, यदि कुत्ता या कोई और जानवर किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुँचाता है तो कुत्ते के मालिक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है.

Written By My Lord Team | Published : April 4, 2023 9:37 AM IST

नई दिल्ली: इंसान और जानवरों का एक खास रिश्ता है. इंसानों को जानवरों को पालतू जानवर के रूप में रखने की आदत प्राचीन काल से चली आ रही है. इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि पालतू जानवर इंसानों को अन्य जानवरों या खतरों से बचा सकें. आधुनिक समय में, अगर किसी के पास पालतू जानवर है तो मालिक अपने पालतू जानवरों के कृत्यों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार माना जाता है यदि वह किसी को नुकसान पहुंचाता है या किसी पर हमला करता है.

हाल ही में कुछ महीनो में ऐसे बहुत वाकिये देखे गए जहा पालतू कुत्तो ने बच्चो या लोगो पर हमला कर दिया. ऐसे ही एक घटना 3 अप्रैल को गुरुग्राम में हुई जहाँ सात-वर्षीय एक लड़के को पालतू कुत्ते के काटने पर पुलिस ने कुत्ता पालने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया .

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यह अकेला मामला नहीं है बल्कि कुछ दिन पहले ही मार्च के महीने में भी दो दिनों के अंतराल में दिल्ली में आवारा कुत्तों ने सात और पांच साल के दो भाइयों पर हमला कर उन्हें मार डाला था. इसलिए कुत्ते के मालिकों को अपने कुत्तों को सावधानी से रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे दूसरे लोगों पर हमला या चोट न पहुचाये ।

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भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Act-IPC) की धारा 289 के अनुसार, यदि कुत्ता या कोई और जानवर किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुँचाता है तो कुत्ते के मालिक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है.

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कुत्ते के मालिक हो सकते है गिरफ्तार

भारतीय दंड संहिता की धारा 289 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो उस जानवर का मालिक है उसके के साथ लापरवाही से काम करता है जिसके कारण वह जानवर दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाता है या किसी- गंभीर चोट का कारण बनता है, तो जानवर के मालिक को उस जानवर के कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

इसमें कुत्ते जैसे जानवर को पट्टे पर नहीं रखना शामिल है जब मालिक यह जानता है कि कुत्ता किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जैसे कि ज़ोमैटो दिलवरी बॉय, जिस पर लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने हमला किया था.

जबकि एक और घटना थी, जहां एक डिलीवरी बॉय एक अपार्टमेंट में सामान की डिलीवरी के लिए पहुंच तो एक पालतू कुत्ते ने उसका पीछा किया और अपनी जान बचाने के लिए वह तीसरी मंजिल से कूद गया और बाद में चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले में भी पालतू जानवर के मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 289 के तहत FIR दर्ज की गई थी.

क्या है सजा का प्रावधान?

IPC की धारा 289 के तहत दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को छह महीने तक की कैद या 2000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

जबकि यह अपराध संज्ञेय है, जिसका अर्थ है कि पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि कारावास ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि यह संज्ञेय अपराध है, जो इसे और गंभीर बनाता है। हालांकि यह अपराध जमानती है और आरोपी अपने अधिकार के तौर पर जमानत मांग सकता है,

IPC के अन्य प्रावधानों को भी लागू किया जा सकता है. हालांकि धारा 289 विशेष रूप से जानवरों के बारे में बात करती है और अगर मालिक लापरवाह है तो वह कैसे उत्तरदायी होगा लेकिन अगर चोट अधिक गंभीर है तो आईपीसी के अन्य धाराओं का इस्तेमाल किया जा सकता है.

IPC की धारा 336, 337 और 338 जैसे खंड, जो किसी व्यक्ति द्वारा इतनी उतावलेपन और लापरवाही से कार्य करने के बारे में बात करते हैं कि यह दूसरों के जीवन को नुकसान पहुँचाता है या खतरे में डालता है. इसमें लोगों को चोट पहुँचाना भी शामिल है जो कुत्ते के काटने या जानवरों के हमलों के मामलों में प्रासंगिक है.

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जानवर का इस्तेमाल करता है तो आईपीसी की धारा 349 और 350 के अंतर्गत केस दर्ज किया जा सकता है क्योंकि यह विशेष रूप से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जानवर का इस्तेमाल करने के बारे में बताता है.

आवारा कुत्ते के हमला करने पर कौन उत्तरदायी

यदि कोई पालतू कुत्ता हमला करता है तो उसके मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाता है लेकिन अगर आवारा कुत्ता किसी व्यक्ति पर हमला करता है या काटता है तो कौन जिम्मेदार होगा?

इसके लिए कोई मानक कानून नहीं है, लेकिन आम तौर पर, इलाके में नगर निगमों को चोट लगने के लिए भुगतान करने के लिए कहा जाता है क्योंकि इलाके को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उनकी है.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था जो लोग आवारा कुत्ते को खाना खिलाते हैं, अगर वे कुत्ते किसी पर हमला करते हैं या काटते हैं तो उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट क्या निष्कर्ष निकालती है .