यदि आपको धमकी भरा फोन आता है तो क्या करें?
नई दिल्ली: जरा सोचिए अचानक आपका फोन रिंग करता है. अंजान नंबर देख कर आप पूछते हैं कौन और सामने से एक धमकी भरा संदेश मिलता है जिसमें आपको या आपके किसी प्रिय व्यक्ति को जान से मारने की बात कह कर डराया जाता है और उसके बदले में आपसे पैसे या किसी काम को करने के लिए मजबूर किया जाता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे. जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग डर कर अपराधी जैसा कहता है वैसा करने के लिए भी राजी हो जाएंगे. कुछ लोग जागरुकता दिखाते हुए सीधे पुलिस से संपर्क करते हैं.
ऐसे अपराधी अपना शिकार किसी को भी बना सकते हैं चाहे कोई आम व्यक्ति हो या फिर कोई बहुत बड़ा नेता. एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर आपको आश्चर्य भी होगा।
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित घर और कार्यालय की सुरक्षा को अचानक बढ़ा दिया गया. दरअसल एक व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपये नहीं देने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने समाचार एजेंसी को बताया कि फोन करने वाले ने अपना नाम जयेश पुजारी उर्फ जयेश कांत बताया है.
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पुलिस उपायुक्त (जोन-दो) राहुल मदाने ने कहा कि नागपुर में ऑरेंज सिटी अस्पताल के सामने स्थित गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय में तीन बार फोन किया गया. इनमें दो बार सुबह और एक बार अपराह्न करीब 12 बजे फोन किया गया. उन्होंने कहा कि फोन करने वाले व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपये की मांग की और पैसे नहीं देने पर केंद्रीय मंत्री को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी.
उपायुक्त ने बताया कि गडकरी के कर्मचारियों द्वारा सतर्क किए जाने के बाद शहर की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कहा कि मंत्री के घर और कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
उल्लेखनीय है कि 14 जनवरी को खुद को पुजारी बताने वाले एक व्यक्ति ने गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय में फोन कर 100 करोड़ रुपये की मांग की थी. फोन करने वाले ने दावा किया कि वह दाऊद इब्राहिम गिरोह का सदस्य है. कर्नाटक के बेलगावी में जेल में बंद पुजारी ने धमकी भरे फोन कॉल में अपनी संलिप्तता से इनकार किया था. पुजारी को हत्या के मामले में मौत की सजा दी गई है.
धमकी देने पर सजा
यहां बता दे कि किसी को धमकी देना ही एक अपराध है जिसके लिए धमकी देने वाले को कठोर सजा होती है. इस अपराध के बारे में आईपीसी में प्रावधान किया गया है.
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code - IPC) 1860 की धारा 503 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को किसी भी तरह की धमकी (हत्या, रेप, अपहरण, मानहानी आदि) देता है को ऐसे में अपराध हो या ना हो धमकी देने वाले को अपराधी मान कर सजा दी जाए.
अपराधी को इस कानूनी के तहत दो साल की जेल या आर्थिक दंड या फिर दोनों ही सजा दी जा सकती है.