Immoral Traffic Prevention Act के तहत किस तरह के कृत को माना गया है अपराध- जानिए
नई दिल्ली: हमारे देश में महिलाओं के प्रति अपराध घटने के बजाए तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं. उन्हीं अपराधों में से एक है वेश्यावृत्ति. वेश्यावृत्ति से जुड़े अपराध इस तरह समाज के जड़ों में फैले हुए हैं कि उसे खत्म करने के लिए ही अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (Immoral Traffic Prevention Act) 1956 लागू किया गया है. इसके तहत अनैतिक व्यापार को परिभाषित किया गया है. किसी भी व्यक्ति का आर्थिक लाभ के लिए लैंगिक शोषण करने को वेश्यावृत्ति कहते हैं. वेश्यागृह उस मकान, कमरे, गाड़ी या स्थान से या उसके किसी भाग से है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए किसी का लैंगिक शोषण का दुरुपयोग किया जाए या दो या दो से अधिक महिलाओं के द्वारा अपने आपसी लाभ के लिए वेश्यावृत्ति की जाती है. इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है. इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार कुछ परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं.
क्या है कानूनी प्रावधान
इस अधिनियम की धारा 366 क, के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाना पर सजा के बारे में बताया गया है. जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी 16 साल से कम उम्र की लड़की को फुसलाता है, किसी जगह से जाने को या कोई काम करने को यह जानते हुए कि उसके साथ अन्य व्यक्ति के द्वारा गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा तो ऐसा व्यक्ति अपराधी माना जाएगा जिसके लिए उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा.
विदेश से लड़की का आयात करना (धारा 366-ख)
धारा 366-ख के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी 21 साल से कम उम्र की लड़की को विदेश से लाता है, यह जानते हुए कि उसके साथ गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है.
वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना
धारा-372 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति, या गैर कानूनी संभोग, या किसी कानून के विरूद्ध और दुराचारिक काम में लाए जाने या उपयोग किए गए जाने के लिए उसको बेचता है या भाड़े पर देता, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है.
यदि कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की को किसी वेश्या या किसी व्यक्ति को, जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो, बेचता है, भाड़े पर देता है तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए बेचा है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए.
वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना
धारा 373 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति, या गैर कानूनी संभोग, या किसी कानून के विरूद्ध, और दुराचारिक काम में लाए जाने या उपयोग किए जाने के लिए उसको खरीदता है या भाड़े पर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल की जेल और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है.
अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध
अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य को अपराध माना गया हैं:
1. कोई व्यक्ति जो वेश्यागृह को चलाता है, उसका प्रबंध करता है या उसके रखने में और प्रबंधन में मदद करता है वह व्यक्ति कानूनी रूप से दोषी माना जाएगा. जिसके लिए उसको कम से कम व अधिक से अधिक तीन साल की जेल, और 2000/- रुपये का जुर्माना देना होगा. अगर वह व्यक्ति दोबारा इस अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसको कम से कम दो साल व अधिक से अधिक पांच साल का कठोर कारावास और दो हजार रुपये का जुर्माना से दंडित किया जाएगा.
2. अगर कोई व्यक्ति जो किसी मकान, या स्थान का मालिक, किराएदार, भारसाधक, एजेंट है, उसे वेश्यागृह के लिए इस्तेमाल करता है या उसे यह जानकारी है कि ऐसे किसी स्थान या उसके भाग को वेश्यागृह के लिए प्रयोग में लाया जाएगा,या वह अपनी इच्छा से ऐसे किसी स्थान या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने में भागीदारी देता है. तो ऐसे व्यक्ति को दोषी मानकर दो साल तक की जेल और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि वह दोबारा इस अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसको पांच साल के कठोर कारावास व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है.
वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहना
इस अधिनियम में वही भी दोषी माना जाएगा जिसकी उम्र 16 साल से अधिक है और वह किसी वेश्या की कमाई पर रह रहा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को दो साल की जेल या एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है या दोनों ही सजा से दंडित किया जा सकता है.
अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 7 साल व अधिक से अधिक 10 साल की जेल हो सकती है.
कोई भी व्यक्ति जो 16 साल से अधिक उम्र का है:
1. किसी वेश्या के साथ उसकी संगत में रहता है, या
2. वेश्या की गतिविधियों पर अपना अधिकार, निर्देश या प्रभाव इस प्रकार डालता है, जिससे यह मालूम होता है कि वह वेश्यावृत्ति में सहायता, प्रोत्साहन या मजबूर करता है या
3. वह जो दलाल का काम करता है.
तो कानून उसे (जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए) तब तक ऐसा मानेगा कि वह वेश्यावृत्ति की कमाई पर रह रहा है.
यदि कोई व्यक्ति
1. किसी व्यक्ति को उसकी सहमति या सहमति के बिना वेश्यावृत्ति के लिए लाना या लाने की कोशिश करना, या
2. किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए फुसलाना, ताकि वह उससे वेश्यावृत्ति करवाया जा सके, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को कम से कम 3 साल व अधिक से अधिक 7 साल की जेल और 2000/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है और अगर यह अपराध किसी व्यक्ति की सहमति के खिलाफ किया जाता है तो दोषी व्यक्ति को सात साल की जेल जो अधिकतम 14 साल तक की हो सकती है, दंडित किया जा सकता है और अगर यह अपराध किसी बच्चे के विरूद्ध किया जाता है तो दोषी को कम से कम 7 साल की जेल, व उम्र कैद भी हो सकती है.
सार्वजनिक स्थानों या उसके आस-पास वेश्यावृत्ति करना
यदि कोई व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति करता है या करवाता है, ऐसे स्थानों पर :
1. जो राज्य सरकार ने चिन्हित किए हों या
2. जो कि 200 मीटर के अंदर किसी सार्वजनिक पूजा स्थल, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, अस्पताल, परिचर्या गृह ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्थान जिसको पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किया गया हो।
तो ऐसे व्यक्ति को 3 महीने तक का कारावास हो सकता है।
कोई व्यक्ति यदि किसी बच्चे से ऐसा अपराध करवाता है तो उसको कम से कम सात साल व अधिक से अधिक उम्र कैद या 10 साल तक की जेल हो सकती है तथा जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।
सार्वजनिक स्थानों का प्रबंधक
1. अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे सार्वजनिक जगह का प्रबंधक है, वेश्याओं को व्यापार करने व वहां रुकने देता है.
2. कोई किराएदार, दखलदार या देखभाल करने वाला व्यक्ति वेश्यावृत्ति के लिए उस जगह के प्रयोग की अनुमति देता है.
3. किसी स्थान का मालिक, एजेंट ऐसे स्थानों को वेश्यावृत्ति के लिए किराए पर देता है. तो वह तीन महीने के कारावास और 200/- रू. के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है.
यदि वह व्यक्ति फिर ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है तो वह छः महीने की जेल और दो सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है.
अगर ऐसा अपराध किसी होटल में किया जाता है तो उस होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.