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जेलर का जेल अधिनियम के अंतर्गत क्या है उत्तरदायित्व?

जेल में केवल कैदियों को ही नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है यहां तक की जेल की देखभाल और सुरक्षा करने वाले अधिकारियों के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं.

Written By My Lord Team | Published : June 21, 2023 1:15 PM IST

नई दिल्ली: जेल में बंद कैदियों की निगरानी के लिए अलग- अलग पदों पर कई लोगों को रखा जाता है. उन्हें कई तरह की शक्तियां और जिम्मेदारी दी जाती है. उन्हीं में से एक होते हैं जेलर. आईए जानते हैं कौन होते हैं जेलर और कारागार अधिनियम के अंतर्गत उनके उत्तरदायित्व क्या है.

ऐसा नहीं हैं कि जेल में केवल कैदियों को नियमों का पालन करना पड़ता है यहां तक की जेल की देखभाल और सुरक्षा करने वाले अधिकारियों के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है. ताकि जेल को सही ढंग से चलाया जा सके. कारागार अधिनियम, 1894 में जेल, उसमें बंद कैदी, जेल अधिकारी की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है.

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इस अधिनियम के धारा (Section) 16, 17, 18 और 19 में जेलर और उसके उत्तरदायित्व के बारे में प्रावधान किया गया है.

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जेलर का जेल परिसर में रहना

जेलर जेल में कब तक रहेगा यह कौन तय करता है इसके बारे में इस अधिनियम के धारा 16 में बताया गया है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस धारा को 2 उप धाराओं में बांटा गया है.

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उपधारा 1- जेलर जेल में तब तक निवास करेगा, जब तक कि अधीक्षक लिखित रूप से उसे कहीं और रहने की अनुमति नहीं देता है.

उपधारा 2- महानिरीक्षक की लिखित स्वीकृति के बिना जेलर किसी भी अन्य रोजगार में शामिल नहीं होगा.

बंदी की मृत्यु हो जाने पर: कई बार जेल में कैदी की अचानक किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है. तब ऐसे में जेलर के लिए कानूनी रूप से कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन उन्हे करना पड़ता है. धारा 17 के अनुसार, अगर किसी बंदी की मृत्यु हो जाती है तब जेलर की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उसकी तत्काल सूचना अधीक्षक तथा चिकित्सा अधीनस्थ को दे.

जेलर का उत्तरदायित्व

धारा 18 के अनुसार, जेलर धारा 12 के अधीन रखे जाने वाले अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए, वचनबद्धता वारंटो और उसकी देखभाल के लिए गोपनीय रखे गए अन्य सभी दस्तावेजों के लिए और कैदियों से लिए गए धन और अन्य वस्तुओं के लिए उत्तरदायी होगा.

जेलर का रात में उपस्थित होना

धारा 19 के अंतर्गत, जेलर अधीक्षक की लिखित अनुमति के बिना एक रात के लिए जेल से अनुपस्थित नहीं रहेगा; परन्तु यदि अपरिहार्य आवश्यकता से बिना छुट्टी के एक रात के लिए अनुपस्थित रहता है तो वह तुरंत इस तथ्य और उसके कारण की सूचना अधीक्षक को देगा.

उप जेलर, सहायक जेलर की शक्तियां

जेलर के अलावा उप जेलर और सहायक जेलर के बारे में भी धारा 20 में बताया गया है. जिसके अनुसार जहां एक जेल में एक उप जेलर या सहायक जेलर नियुक्त किया जाता है, वह अधीक्षक के आदेशों के अधीन, किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए सक्षम होगा, और सभी जिम्मेदारियों के अधीन होगा.