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Special leave petition क्या है? इसे कैसे और किन परिस्थतियों फाइल किया जाता है

Special leave petition

इन अपीलीय प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्दश अनुच्छेद 136 में प्रदान किया गया है, आइये जानते है इस अनुच्छेद के विषय में ।

Written By My Lord Team | Published : July 7, 2023 6:12 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान बनाये गए हैं जिनको कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे कि अनुच्छेद 136 का मामला. इसके तहत यदि निचली अदालत द्वारा फैसला सुनाये जाने के बाद अगर परिणाम पक्षकार के पक्ष में न हो तो वो अपीलीय न्यायालय में अपील के लिए जा सकता है. इसके उपरान्त आमतौर पर सम्बंधित व्यक्ति एक उच्च न्यायालय की ओर रुख करता है, और पक्षकार फिर भी अपीलीय अदालत के फैसले से असंतुष्ट है तो वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय कि ओर अपना रुख कर सकता है.

इन अपीलीय प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्दश अनुच्छेद 136 में प्रदान किया गया है, आइये जानते है इस अनुच्छेद के विषय में ।

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विशेष अनुमति याचिका क्या है

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136, सर्वोच्च न्यायालय को देश में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किए गए किसी भी मामले या मामले में किसी भी फैसले या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति पाने की अनुमति देता है।

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सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अंतिम संरक्षक होने के नाते उसकी व्याख्या करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है।

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SLP का इस्तेमाल कब?

अपील उस मामले में की जा सकती है जहां कानून का एक बड़ा सवाल शामिल है या जहां घोर अन्याय देखा गया है। जिस निर्णय, डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील की जा रही है, वह न्यायिक निर्णय की प्रकृति का होना चाहिए।

इसका तात्पर्य यह है कि विशुद्ध रूप से प्रशासनिक या कार्यकारी आदेश या निर्णय अपील का विषय नहीं हो सकता और इसके अलावा, यह भी महत्वपूर्ण है कि जिस प्राधिकारी के निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील की जा रही है, वह न्यायालय या एक न्यायाधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत आना चाहिए।

विशेष अनुमति याचिका सशस्त्र बलों से जुड़े किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश पर लागू नहीं होगी। यह एकमात्र अपवर्जन है जैसा कि अनुच्छेद 136 के खंड 2 में दिया गया है।

SLP के बारे में “विशेष” बात

प्रथम, यह केवल उच्च न्यायालय के निर्णयों, आदेशों और अंतिम आदेशों के विरुद्ध अपील तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध भी दी जाती है। ध्यान देने योग्य दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 136 अपीलों से संबंधित अनुच्छेद 132-135 की तुलना में तरल और लचीला है।

मूल रूप से इसका मतलब यह है कि निर्णय, डिक्री या आदेश प्रकृति में अंतिम नहीं होते हैं और अपील की अनुमति इंटरलोक्यूटरी (Interlocutory) और अंतरिम (Interim) निर्णयों के खिलाफ भी होती है और वे आपराधिक या नागरिक प्रकृति के मामलों या मामलों में से या अन्यथा हो सकते हैं।

SLP के बारे में नियम

इस लेख के आधार पर, हम दीवानी, फौजदारी, आयकर से संबंधित मामलों, विभिन्न न्यायाधिकरणों के मामलों और अन्य किसी भी प्रकार के मामलों में विशेष अवकाश प्रदान कर सकते हैं।

एसएलपी तब भी दायर की जा सकती है जब कोई उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्तता (Suitability) को मंजूरी नहीं देता है। आमतौर पर, शिकायतकर्ता के अलावा किसी अन्य निजी पार्टी को अपील करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

SLP कैसे होनी चाहिए

याचिका में वे सभी तथ्य शामिल होने चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के लिए यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि कोई एसएलपी स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। इस याचिका पर अधिवक्ता द्वारा रिकॉर्ड पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और इसमें याचिकाकर्ता का यह कथन भी शामिल होना चाहिए कि हाईकोट में कोई अन्य याचिका दायर नहीं की गई है।

इसी के साथ उसके पास एक सत्यापित हलफनामे और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों (Relevant Documents) के साथ उस फैसले की एक प्रति भी होनी चाहिए जिसके खिलाफ एसएलपी की मांग की गई है।

याचिका दायर करने कि समय सीमा

उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले के खिलाफ फैसले की तारीख से 90 दिनों के भीतर एसएलपी दायर की जा सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर लचीलापन है, या यह हाई कोर्ट के अपील के लिए फिटनेस का प्रमाण पत्र देने से इनकार करने वाले एचसी के आदेश के खिलाफ 60 दिनों के भीतर दायर किया जा सकता है।

याचिका दायर होने के बाद, अदालत मामले की सुनवाई करती है और मामले की योग्यता के आधार पर विरोधी पक्ष को एक जवाबी हलफनामे में अपने विचार रखने की अनुमति देता है.

इसके बाद, अदालत तय करती है कि विशेष छुट्टी दी जा सकती है या नहीं। अगर छुट्टी दी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी हैं।