रेंट एग्रीमेंट क्या है ? यह 11 महीने के लिए ही क्यों बनता हैं?
नई दिल्ली: आज ज्यादातर शहरों में लोग किराये के मकान में ही रहते हैं, लेकिन रेंट पर मकान लेते वक्त किन नियमों का पालन किया जाता है ये बहुत कम लोग ही जानते होंगे. जब भी कोई मकान किराये पर दिया जाता है तो एक रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है जो केवल 11 महीने के लिए ही लागू होता हैं.
रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा कानूनी दस्तावेज जो किसी को अपनी संपत्ति को किराए पर देते वक्त बनाया जाता है. इस तरह के दस्तावेजों में संपत्ति के मालिक के द्वारा कई तरह की शर्तों और नियमों को शामिल किया जाता है लिखित रूप में.
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह संपत्ति के मालिक और किरायेदार को कानूनी रूप से बांधता है. यह दोनों पक्षो के हितों की रक्षा भी करता है.
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अब सवाल ये उठता है कि केवल 11 महीने के लिए ही क्यों? चलिए जानते हैं.
भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (डी) के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि अगर एक साल से कम समय के लिए रेंट पर कोई संपत्ति दे रहे हैं तो इसके लिए किए गए रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है. अगर एक साल से ज्यादा के लिए रेंट एग्रीमेंट करा रहे हैं तो उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है.
एक साल से ज्यादा के लिए रेंट एग्रीमेंट कराने पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता है इसलिए लोग 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट कराते हैं.
11 महीने का रेंट एग्रीमेंट ही क्यों
. सबसे पहला कारण है कि 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट को पंजीकृत करने की जरूरत नहीं पड़ती है.
. 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाने पर इसमें शामिल पार्टियों को कोई स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा. अगर आप अपने एग्रीमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो 100 रुपये के स्टांप ड्यूटी पेपर का उपयोग करके आसानी से ऐसे समझौतों का नवीनीकरण (Renewal) भी कर सकते हैं.
.11 महीने के रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट मकान मालिक और किरायेदार को अधिक लचीलापन (Flexibility) प्रदान करता है. वो इसके तहत बाजार में क्या रेट है उसके अनुसार रेंट की राशि को बढ़ा या घटा सकते हैं.
11 महीने के रेंट एग्रीमेंट फॉर्मेट की कानूनी वैधता
. 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट भी अदालत में कानूनी रूप से मान्य होता है और अगर कोई विवाद होता है तो ऐसे में एग्रीमेंट को साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है.
.इस तरह के रेंट एग्रीमेंट के फॉर्मेट 100 रुपये के स्टांप ड्यूटी पेपर पर बनाए जाने चाहिए. उसपर किरायेदार और मकान मालिक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए.
. इसके साथ ही समझौते के दो गवाह होने चाहिए. किराये के समझौते को वैध बनाने के लिए गवाहों का आईडी प्रूफ दस्तावेज़ और उनके हस्ताक्षर जोड़ने पड़ते हैं.
.अगर आपका 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एग्रीमेंट खत्म होने से 30 दिन पहले या इसकी समाप्ति तिथि से 30 दिनों के भीतर ही नवीनीकृत कराना होगा. अगर ऐसा नहीं किया जाता हैं, तो मकान मालिक किरायेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है और उन्हें कानूनी रूप से बेदखल कर सकता है.
.11 महीने के रेंट एग्रीमेंट को नोटरीकृत या पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती है.