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Builder Buyer Agreement क्या है? RERA से पहले इस बारे में क्या स्थिति थी?

खरीदार और बिल्डर के बीच बिल्डर खरीदार एग्रीमेंट (Builder Buyer Agreement) एक ऐसी ही प्रक्रिया है। यह एकमात्र दस्तावेज है जो खरीदार के अधिकारों की रक्षा करता है और इसलिए लोगों को हर चीज के बारे में स्पष्ट होने के साथ इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए. यह किसी भी घर खरीदार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों में से एक है.

Written By My Lord Team | Published : April 10, 2023 12:25 PM IST

नई दिल्ली: हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो जहां वह शांति और खुशी से रह सके. लेकिन घर खरीदते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए. जैसे कि घर खरीदने में कई कानूनी दायित्व शामिल होते हैं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है और उनमें से एक बिल्डर खरीदार एग्रीमेंट होता है.

खरीदार और बिल्डर के बीच बिल्डर खरीदार एग्रीमेंट (Builder Buyer Agreement) एक ऐसी ही प्रक्रिया है। यह एकमात्र दस्तावेज है जो खरीदार के अधिकारों की रक्षा करता है और इसलिए लोगों को हर चीज के बारे में स्पष्ट होने के साथ इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए. यह किसी भी घर खरीदार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों में से एक है.

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यद्यपि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (RERA), 2016 में पारित किया गया था, प्रत्येक बिल्डर खरीदार एग्रीमेंट का समझौते करते समय इस अधनियम के नियमों और विनियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है.

बिल्डर खरीदार एग्रीमेंट से संबंधित नियम

रियल एस्टेट कानून ने बिल्डर-खरीदार समझौतों में बिल्डरों के पक्ष में काणूं के मुद्दे को हल करने की कोशिश की है. RERA 2016 ने बिल्डर-खरीदार समझौते के मामले में जमीनी नियम बनाकर इसका समाधान किया है, जो यह है:

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  • परियोजना के पंजीकरण के समय, बिल्डर को आवेदन के साथ दस्तावेज को भी जमा करना होता है, जैसे बिक्री के लिए समझौता, प्रोफार्मा पत्र और कन्वेयंस डीड जो खरीदार द्वारा हस्ताक्षर हुआ होना चाहिए.
  • बिल्डर खरीदार एग्रीमेंट में खरीदार और बिल्डर के बीच साझा की जाने वाली जिम्मेदारियों का ब्योरा देना होता है.
  • बिल्डर निवासी की कुल लागत का 10 प्रतिशत से अधिक बयाना राशि के रूप में नहीं मांग सकता है. बिल्डर और खरीदार दोनों इस दस्तावेज़ को कानूनी रूप से पंजीकृत करने के लिए उत्तरदायी हैं ताकि यह बाध्यकारी हो.
  • रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 13 (2) के तहत बिल्डर खरीदार समझौते में प्रत्येक विवरण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि आगे जा कर कोई भ्रम पैदा न हो.
  • अगर बिल्डर द्वारा समझौते में किसी भी चीज का वादा किया गया है, तो वह इसे प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। यदि वह प्रदान करने में विफल रहता है, तो उसे उचित समय में इसे ठीक करना होगा.
  • खरीदार को कब्जा सौंपने तक बिक्री समझौते के आधार पर RERA के तहत उल्लिखित सभी कार्यों और दायित्वों के लिए बिल्डर की पूरी जिम्मेदारी होगी.

पुराने नियमों में क्या थीं खामियां?

RERA से पहले बिल्डर खरीदार एग्रीमेंट में दिक्कतें आती थीं, पहले एग्रीमेंट में कहा गया था कि निर्माण शुरू होने की तारीख से 36-42 महीने में प्रॉपर्टी का कब्ज़ा शुरू हो जाएगा लेकिन दस्तावेज़ में यह कहीं भी नहीं लिखा था कि फ्लैट की बुकिंग की तारीख से यह अवधि शुरू होगी.

जबकि बिल्डर प्रॉपर्टी कीमत मन-चाहे बढ़ा सकते थे, संपत्ति के क्षेत्र में परिवर्तन की भी अनुमति दी, जबकि हस्तांतरण शुल्क का भी कोई उल्लेख नहीं था, जो तब लागू होता है जब मालिक ने संपत्ति का कब्जा लिए बिना संपत्ति को किसी और को बेच दिया.

बिल्डर खरीदार समझौते में क्या शामिल है?

समझौते में सबसे पहले उस शहर का उल्लेख होता है जहां समझौता किया गया है और किस तारीख को किया गया है और हस्ताक्षर किए गए हैं. इसके बाद, समझौते में उस बिल्डर या डेवलपर के बारे में जानकारी होना चाहिए जो संपत्ति बेचना चाहता है और साथ ही में ऐसी संपत्ति का पता भी होना चाहिए.

जबकि अनुबंध में क्रेता का विवरण और उनका पता, नाम तथा यदि एक से अधिक क्रेता हैं तो सभी क्रेताओं का विवरण एग्रीमेंट में अंकित होना चाहिए.

जबकि बिल्डर खरीदार एग्रीमेंट में में निम्नलिखित विवरण भी शामिल होने चाहिए, जैसे -

  • खरीदार का नाम
  • डेवलपर का नाम
  • संपत्ति का पता
  • फ्लैट का क्षेत्र
  • खरीदने से संबंधित क्लॉज
  • प्रदान की गई सुविधाओं का विवरण
  • पार्किंग विवरण
  • किश्त अनुसूची
  • रद्दीकरण शुल्क आदि