वसीयत क्या है, क्यों है जरूरी, इसके बिना मृत्यु पर संपत्ति का बटवारा कैसे होगा?
नई दिल्ली: वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की इच्छाओं को व्यक्त करता है कि उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा. पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार, वसीयत की कोई अवधारणा नहीं थी, लोग यही मान कर चल रहे थे कि पिता की संपत्ति उसके बेटे को ही मिलनी चाहिए, बेटे को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था.
आजादी के बाद इन परंपराओं में बदलाव आया है और अब वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है.
एक वसीयत एक ट्रस्ट बनाता है जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होता है. यानी वसीयत में लिखी हर बात वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही लागू होगी. इसलिए यदि कोई पिता वसीयत में अपने बेटे के लिए दो घर छोड़ गया है, तो पिता के मरने के बाद ही उसका बेटा उन घरों का मालिक होगा.
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वसीयत कौन कर सकता है?
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो नाबालिग नहीं है और मानसिक रूप से स्थिर है, वसीयत कर सकता है. वसीयत करने वाला, अपनी वसीयत बनाने के बाद इसे किसी निष्पादक को सौंप देता है जो उनकी संपत्ति का प्रबंधन करेगा और उनकी मृत्यु के बाद इच्छित प्राप्तकर्ताओं को उनकी संपत्ति का हस्तांतरण सुनिश्चित करेगा.
वसीयत करने के लिए क्या जरूरी हैं?
वसीयत को बनाने के लिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेहद जरूरी हैं और इनके बिना वसीयत नहीं बनायीं जा सकती है. पहली बात यह है कि वसीयत में एक घोषणा होनी चाहिए जो यह बताए कि वसीयत करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर है और यह भी विस्तार से उल्लेख करना होगा कि वह अपनी वसीयत में किसका नाम लेना चाहता है अर्थात संपत्ति किसे मिलेगी.
वसीयत में आपके पास मौजूद सभी संपत्तियां भी शामिल होनी चाहिए और इसे आपके कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच कैसे वितरित किया जाएगा.यदि आप अपनी संपत्ति किसी नाबालिग को देना चाहते हैं, तो संपत्ति का संरक्षक नियुक्त करना न भूलें. किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करना महत्वपूर्ण है जिस पर आप एक संरक्षक के रूप में भरोसा करते हैं.
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में वसीयत
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 में प्रावधान है कि वसीयत दो तरह से की जा सकती है, या तो मौखिक या लिखित रूप में. हालांकि, एक लिखित वसीयत के वैध होने के लिए, इसे वसीयतकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनकी उपस्थिति में और उनके निर्देश द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए. इसके अतिरिक्त, वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए जो हस्ताक्षर करने के समय मौजूद थे.
बिना वसीयत बनाए मृत्यु होने पर संपत्ति किसे मिलती है ?
यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह अपने पीछे संपत्ति छोड़ जाता है तब यह संपत्ति वसीयत के ना होने पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसके उत्तराधिकारियों के बीच बांट दी जाती है.
जब कोई व्यक्ति वसीयत किए बिना मर जाता है तो धन और संपत्ति उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से विभाजित हो जाती है. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कानूनी उत्तराधिकारियों को दो भागों में बांटा गया है. दोनों हिस्सों में रिश्तेदार और बंद व्यक्ति शामिल हैं.
जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पहले भाग में विभाजित लोगों को संपत्ति पर दावा करने का अधिकार होता है लेकिन यदि भाग एक से कोई भी व्यक्ति नहीं होता है तो संपत्ति को भाग दो में लोगों के बीच बांटा जाता है.
जो लोग श्रेणी एक में हैं उनमें बेटी, विधवा, बेटा, मां, पोता अगर बेटा मर गया है, पोती अगर बेटा मर गया है, बेटी का बेटा, बेटी की बेटी और बहू अगर बेटा मर गया है.
दूसरी श्रेणी में कुल 23 रिश्तेदार हैं:
- पिता
- पर-पोता
- पर- पोती
- भाई
- बहन
- बेटी का बेटा का बेटा
- बेटी का बेटा का बेटी
- बेटी की बेटी का बेटा
- बेटी की बेटी की बेटी
- भतीजा
- भांजा
- भांजी
- भतीजी
- पिता के पिता
- पिता की मां
- पिता की विधवा
- भाई की विधवा
- चाचा (पिता का भाई)
- बुआ (पिता की बहन)
- नाना (मां के पिता)
- नानी (मां की मां)
- मां का भाई
- मां की बहन
संपत्ति के पहले श्रेणी में कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच कैसे होगा बंटवारा?
हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर कानूनी वारिसों में श्रेणी एक में सभी रिश्तेदार जीवित हैं तो उनमें से प्रत्येक को समान हिस्सा मिलेगा, जिसका अर्थ है कि संपत्ति समान रूप से वितरित की जाएगी. पुरुष की मृत्यु के बाद यदि एक विधवा या एक से अधिक विधवा हों तो उन सभी को संपत्ति का एक हिस्सा मिलेगा. जीवित पुत्र, पुत्री या माता को एक हिस्सा मिलेगा.पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के शेष रहने पर, सभी को एक हिस्सा मिलेगा.
यहां संपत्ति में एक हिस्से का मतलब यह है कि अगर कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत छोड़े मर जाता है और उसके परिवार में उसकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है, तो उनमें से प्रत्येक का संपत्ति में बराबर हिस्सा होगा, यानी उनमें से प्रत्येक को संपत्ति में एक चौथाई हिस्सा मिलेगा.
संपत्ति में दूसरी श्रेणी में कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच कैसे बंटवारा होगा?
एक मृत हिंदू की संपत्ति जिसका कोई वारिस नहीं है, और अगर यदि मृतक की एक विधवा अभी ज़िंदा है, तो विधवा को संपत्ति का 1/2 भाग और शेष भाग दूसरे श्रेणी के उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से वितरित की जाएगी.
यदि मृतक की एक विधवा जीवित नहीं है, तो पूरी संपत्ति को दूसरे श्रेणी के उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दूसरे श्रेणी के उत्तराधिकारियों के बीच वितरण के नियम परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि क्या मृतक के कोई पूर्वमृत बच्चे थे, क्या मृतक के पूर्वमृत बच्चों के कोई जीवित बच्चे थे आदि.