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Traffic Violation: 60 दिनों के अंदर नहीं भरा चालान तो इस कोर्ट में जाएगा मामला

What will happen if Challan is not paid within 60 days

चालान भरने में यदि आप 60 दिन से ज्यादा का समय लगाएंगे तो मामला स्थानीय कोर्ट में नहीं बल्कि इस कोर्ट में भेजा जाएगा। जानें सबकुछ

Written By My Lord Team | Published : May 31, 2023 6:19 PM IST

नई दिल्ली: ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों का ट्रैफिक पुलिस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में  हर दिन चालान काटती है ताकि सड़क पर चल रहे यातायात व्यवस्था को सहज और सुगम बनाकर रखा जाए. इस व्यवस्था हेतु कुछ सख्त कायदे-कानून भी बनाये गए हैं, जिसके तहत यदि आपका चालान कटा है और आपने 60 दिनों के अंदर उसका भुगतान नहीं किया तो आपका मामला कोर्ट में जाएगा।

जैसा कि आपको बताया गया कि यदि आप 60 दिन के अंदर अपना चालान नहीं भरते हैं तो आपका मामला कोर्ट जाएगा। जहां पहले चालान न भरने पर मामला स्थानीय कोर्ट में जाता था वहीं अब यह मामला फरीदाबाद के स्पेशल कोर्ट में जाएगा। फरीदाबाद कोर्ट में चालान के भुगतान की प्रक्रिया किस तरह पूरी की जाएगी, यहां जानें।

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किस तरह पूरी होगी चालान भुगतान की प्रक्रिया

यहां आपको बता दें कि अगर आप 60 दिनों तक चालान नहीं भरते हैं और मामला फरीदाबाद कोर्ट पहुंच जाता है, तब भी आपको फरीदाबाद नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इस चालान भुगतान की प्रक्रिया को आप वर्चुअली पूरा कर सकेंगे. आपको कोर्ट की साइट पर क्लिक करके इन मामलों की जानकारी प्राप्त होगी।

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फरीदाबाद वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आप अपना नाम, पता या फिर लाइसेंस नंबर डाल सकते हैं और अपने मामले से संबंधित सभी अपडेट्स पा सकते हैं।

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आप ऑनलाइन ही अपनी चालान राशि को भी भर सकते हैं। यदि आप इसके बाद भी चालान की राशि नहीं भरते हैं तो स्थानीय कोर्ट में मामला भेजा जाएगा और आपके खिलाफ कानून के तहत सख्त फैसला लिया जाएगा।

क्यों लिया गया ये फैसला

बता दें कि पहले चालान न भरने पर मामले को ट्रैफिक पुलिस स्थानीय कोर्ट में भेज देती थी; यहां कोर्ट वाहन के मालिक को समन भेजती थी और फिर चालान फिक्स करती थी।

अब ऐसा इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि फतेहाबाद कोर्ट में कई सारे मामले लंबित हैं। इस वजह से अब फरीदाबाद वर्चुअल कोर्ट को खोला गया है जहां ये मामले सुने जा सकें और फतेहाबाद कोर्ट का भार कम किया जा सकेगा.