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Mithu Vs State of Punjab: IPC सेक्शन 303 को क्यों घोषित किया गया असंवैधानिक - जानिये

Mithu Vs State of Punjab

इस मामले में, याचिकाकर्ता मिठू ने धारा 303 को चुनौती दी जो 'आजीवन कारावास; की सजा भुगतते हुए हत्या करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करती है।

Written By My Lord Team | Published : July 31, 2023 11:59 AM IST

नई दिल्ली: मिठू बनाम पंजाब राज्य (Mithu Vs State of Punjab) के ऐतिहासिक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने आईपीसी की धारा 303 को असंवैधानिक करार दिया। इस मामले में, याचिकाकर्ता मिठू ने धारा 303 को चुनौती दी जो 'आजीवन कारावास; की सजा भुगतते हुए हत्या करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करती है।

इस मांमले में यह माना गया कि IPC की धारा 303 अनुच्छेद 14 के तहत बताए गए समानता और अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करती है। विस्तार से जानते हैं कि क्या था क्या मामला।

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IPC की धारा 303

इस धारा के अनुसार जो व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा से दण्डित है। इस सजा के अधीन रहने के दौरान यदि वह कैदी एक और हत्या करता है तो उसे मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाएगा। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है.

याचिकाकर्ता मिठू द्वारा इस मामले में धारा 303 को चुनौती दी गई थी, जो न केवल धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा वाले हत्या के दोषियों पर लागू होती है, बल्कि 50 अन्य अपराधों के तहत दोषियों पर भी लागू होती है, जिनमें सजा के रूप में आजीवन कारावास का प्रावधान है।

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धारा 303 आईपीसी के तहत सभी 51 अपराधों पर समान रूप से लागू थी जिसमें राजद्रोह और जालसाजी (Conspiracy) जैसे अपराध भी शामिल हैं। इन अपराधों के तहत दोषियों को आजीवन कारावास की सजा काटते समय हत्या करने की स्थिति में अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान था।

अदालत ने यह जांचने के लिए 'Reasonable Classification Test' का उपयोग किया कि क्या धारा 303 अनुच्छेद 14 के अनुरूप है, और इसके लिए एक आयोग का भी गठन किया गया. इस आयोग को कुछ सवालों पर अपनी राय देनी थी कि-

  • क्या हत्या करने वाले आजीवन दोषियों और गैर-आजीवन दोषियों के बीच अंतर करने का कोई आधार है?
  • क्या यह भेदभाव पहले मामले में मृत्युदंड को अनिवार्य और बाद में वैकल्पिक बनाता है?
  • क्या ऐसे वर्गीकरण (Classification) और कानून के उद्देश्य के बीच कोई तर्कसंगत (Reasonable) संबंध है?

IPC पर 42nd Law Commission रिपोर्ट

आयोग के अनुसार, यह धारा केवल एक वर्ग के मामलों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, जिसमें आजीवन कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति किसी की जेल में हत्या करता है। यह ऐसे उदाहरण देता है जहां जेल के अंदर या पैरोल पर बाहर जीवन-यापन करने वाला अपराधी स्थिति की गंभीरता के कारण गंभीर और अचानक उकसावे में किसी की हत्या कर सकता है। ऐसे मामले में भी धारा 303 के लागू होने के कारण उस आजीवन दोषी को अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाएगा।

इसके अनुसार, यह आधार स्पष्ट रूप से धारा 303 की अतिसमावेशी प्रकृति (Ultra Inclusive Nature) को दर्शाता है। अतिसमावेशिता एक ऐसा आधार है जिस पर वर्गीकरण तर्कसंगत सांठगांठ परीक्षण में असफल हो सकता है, जैसा कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के मामले में स्वीकार किया गया था।

न्यायालय आगे इस बारे में बात करता है कि कैसे धारा 303 न्यायिक विवेक को छीन लेती है जो भारतीय आपराधिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा, यह धारा 303 के तहत आरोपित व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 235 (2) के तहत सजा के सवाल पर सुनवाई का लाभ देने से इनकार करता है, और धारा 354 (3) जो अदालत पर मृत्युदंड देने के लिए एक विशेष कारण बताने का दायित्व थोपती है। न्यायालय ने इन अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करना अन्यायपूर्ण और मनमाना पाया।

धारा 303 से जुड़े मामले

यह धारा 303 जगमोहन सिंह बनाम यूपी राज्य और बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य जैसी मामलों के भी खिलाफ थी, जहां यह माना गया कि मौत की सजा अदालत द्वारा वैधानिक पीड़ा को संतुलित करने के बाद ही दी जाएगी। न्यायालय आगे इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है और कहता है कि किसी अपराध की गंभीरता उन परिस्थितियों को देखे बिना निर्धारित नहीं की जा सकती है जिनमें यह किया गया था।

न्यायालय का कहना था कि उसे हत्या करने वाले आजीवन दोषी के लिए मृत्युदंड को अनिवार्य और गैर-आजीवन दोषी के लिए वैकल्पिक बनाने का कोई कारण नहीं मिला। इसलिए, यह उचित रूप से मानता है कि चूंकि वर्गीकरण का कानून के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं था, इसलिए उक्त प्रावधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

बाद के निर्णयों पर प्रभाव

मिठू मामले में, अदालत ने माना कि हत्या के अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति (जिसमें आजीवन कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति भी शामिल है जो बाद में हत्या करता है) पर धारा 302 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। मिठू फैसले का बाद के कुछ मामलों पर तुरन्त प्रभाव पड़ा और अदालत ने अनिवार्य मृत्युदंड के आरोप में एक व्यक्ति की सजा को रद्द कर दिया।

मिठू बनाम पंजाब राज्य का मामला एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने 1983 में आईपीसी की धारा 303 के तहत अनिवार्य मौत की सजा को संविधान का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया था.

यहाँ बता की हमारे देश में अभी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जैसे कुछ कानून हैं, तथा हाल ही में समुद्री डकैती विरोधी विधेयक, 2019 भी पेश किया गया है, जिनके तहत अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।