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नकली करेंसी नोट बनाना, रखना या इस्तेमाल करना है कानून के तहत अपराध - जानिये सजा

IPC Section 489 Fake Currency Notes Punishment

भारतीय दंड संहिता के तहत करेंसी नोट की जालसाजी की क्या सजा है और हाल ही में इससे जुड़ा कौनसा बड़ा मामला सामने आया है, डिटेल में जानिए

Written By My Lord Team | Published : June 8, 2023 5:46 PM IST

अनन्या श्रीवास्तव

नई दिल्ली: सरकार ने वैसे तो देश में नकली करेंसी नोट्स के सर्क्युलेशन को रोकने के लिए कई निवारक उपायों को लागू किया हुआ है लेकिन फिर भी ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें लोगों को नकली नोट मिलते हैं, या कोई शख्स नकली नोट के साथ पाया जाता है। भारतीय कानून के तहत, नकली करेंसी नोट बनाना, रखना या फिर इस्तेमाल करना अपराध है और इसके लिए सजा भी निर्धारित की गई है। आइए जानते हैं की इस अपराध के तहत क्या सजा दी जाती है.

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नकली नोट के साथ डील करना है अपराध

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय कानून के तहत नकली नोटों को रखना, उन्हें बनाना या फिर उन्हें इस्तेमाल करना अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 489 (Section 489 of The Indian Penal Code) के पांच भागों के तहत यह परिभाषित किया गया है कि नकली करेंसी नोटों को बनाने की, इस्तेमाल करने की, रखने की, जाली नोट बनाने वाले यंत्रों को रखने और करेंसी नोट से मिलते-जुलते दस्तावजें को बनाने और इस्तेमाल करने की क्या सजा है।

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भारतीय दंड संहिता की धारा 489A के तहत 'करेंसी नोटों या बैंक नोटों की जालसाजी' (Counterfeiting currency-notes or bank-notes) के बारे में लिखा है। आईपीसी की ये धारा कहती है कि यदि कसी को एक करेंसी नोट की जालसाजी करते हुए या जानबूझकर उसकी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे या तो आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी, या फिर दस साल तक के लिए जेल भेजा जा सकेगा और साथ में उसपर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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आईपीसी की धारा 489B में 'जाली या नकली करेंसी-नोटों या बैंक-नोटों को असली नोट के रूप में उपयोग करने' (Using as genuine, forged or counterfeit currency-notes or bank-notes) की बात कही गई है। अगर आप किसी को कुछ बेचने, किसी से कुछ खरीदने या फिर किसी भी तरह के लेन-दें के लिए नकली या जाली करेंसी नोटों को असली नोटों की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपको या तो जीवनभर के लिए जेल भेज दिया जाएगा या फिर आपको दस साल तक के कारावास की सजा सुनाई जा सकती है; दंड में जुर्माना भी शामिल है।

इंडियन पीनल कोड की धारा 489C में उस मामले में सजा बताई गई है अगर आप 'जाली या नकली करेंसी नोटों या बैंक नोटों को अपने पास रखते' (Possession of forged or counterfeit currency notes or bank-notes) हैं। अगर आपके पास नकली करेंसी नोट हैं और आप इस बारे में जानते हैं, कानून को लगता है कि आप इसका दुरुपयोग कर सकते हैं तो आपको सात साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है या फिर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है; कारावास और फाइन दोनों भी आप पर लगाए जा सकते हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 489D 'करेंसी-नोटों या बैंक-नोटों की जाली या जालसाजी के लिए उपकरण या सामग्री बनाने या अपने पास रखने' (Making or possessing instruments or materials for forging or counterfeiting currency-notes or bank-notes) को लेकर है। इस धारा के तहत कोई भी नोट बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले उपकरण को खरीदता, बेचता, डिस्पोज ऑफ करता या फिर अपने पास रखता पाया जाता है, उसे आजीवन कारावास या फिर दस साल तक की जेल कि सजा सुनाई जा सकती है; इस धारा के तहत भी जुर्माना शामिल है।

आईपीसी की धारा 489E में 'करेंसी-नोटों या बैंक-नोटों से मिलते-जुलते दस्तावेज बनाने या उनका उपयोग करने' (Making or using documents resembling currency-notes or bank-notes) पर क्या सजा मिलती है, इस बारे में लिखा है।

इस धारा के अनुसार यदि कोई शख्स एक ऐसा दस्तावेज बनाता है या किसी को भेजता है जो देखने में एक असली करेंसी नोट जैसा हो, तो उसपर सौ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर किसी इंसान का शख्स इस तरह के किसी दस्तावेज पर आता है और वो यह बताने से इनकार करता है कि इसे किसने बनाया या प्रिन्ट किया है तो उसपर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

आपको बता दें कि कुछ समय पहले, एक स्पेशल एनआईए कोर्ट (Special NIA Court) ने दो बांग्लादेशियों को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है और उन दोनों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इन दोनों बांग्लादेशियों को 2015 में 408 हजार रुपये वाले हाई-क्वॉलिटी नकली भारतीय करेंसी नोट्स के साथ पकड़ा गया था जिसकी कीमत 4.08 लाख रुपये थी।