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प्लेन में यात्रा के दौरान गलती से भी ना करें ऐसे काम, जानिए क्या हैं नियम

कुछ महीने पहले ही एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण सफर कर रहे दूसरे यात्रियों को परेशान होना पड़ा.

Written By My Lord Team | Published : April 6, 2023 12:47 PM IST

नई दिल्ली: अक्सर प्लेन में यात्रियों के द्वारा अनुचित बर्ताव के मामले आते रहते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई यात्री किसी दूसरे यात्री को प्लेन में परेशान करता है तो उसके साथ क्या किया जाता है. ऐसे लोगों को No Fly List में डाल दिया जाता है. चलिए जानते हैं क्या है यह लिस्ट और इसके तहत किस तरह के प्रतिबन्ध लगते हैं.

वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने नो फ्लाई लिस्ट के लिए गाइडलाइन जारी की थी. जिसके तहत यह बताया गया कि प्लेन में क्या करना मना है और अगर कोई No Fly List के नियमों के खिलाफ जाता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा.

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इस गाइडलाइन के अनुसार, अगर कोई यात्री, शारीरिक, मौखिक या किसी अन्य आपत्तिजनक व्यवहार के माध्यम से हवाई यात्रा के दौरान सहयात्रियों को परेशान करता है या यात्रा में रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है.

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'No Fly List'

जानकारी के अनुसार पिछले साल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA ) की ओर से लगभग 63 यात्रियों को 'No Fly List' में रखा गया था. Civil Aviation Requirements (CAR) में किए गए प्रावधान के अनुसार डीजीसीए की ओर से No Fly List बनाई जाती है, जिसमें घटना की तारीख, सेक्टर, उड़ान संख्या, प्रतिबंध लगाए जाने की अवधि आदि का जिक्र होता है.

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क्या होता है इस लिस्ट में आने पर

अगर किसी यात्री का नाम नो फ्लाई लिस्ट में आता है तो जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाती है. जांच के दौरान एयरलाइन के दोषी यात्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. ऐसे में कमेटी को 30 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होती है .

अगर जांच के दौरान व्यक्ति मौखिक अनुचित व्यवहार के लिए जिम्‍मेदार पाया जाता है यानि आपत्तिजनक बाते बोल कर कुछ नियम तोड़ता है तो उस पर तीन महीने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है. यानि वो तीन महीने तक प्लेन से यात्रा नहीं कर पाएगा.

अगर वो शारीरिक रूप से अनुचित व्यवहार के लिए दोषी पाया गया तो छह महीने के लिए बैन किया जा सकता है और अगर जानलेवा धमकी वाले व्यवहार के लिए दोषी पाया जाता है तो दो साल या उससे ज्यादा समय के लिए भी नो फ्लाई लिस्ट में उसका नाम डाला जा सकता है. नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया यात्री प्रतिबंध लगने के 60 दिनों के अंदर इसके खिलाफ अपील कर सकता है.

इसके खिलाफ कर सकते हैं अपील

जिस यात्री को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाता है वह 60 दिनों के अंदर इसके खिलाफ अपील कर सकता है. नागर विमानन मंत्रालय की ओर से बनाई गई कमेटी के सामने ये अपील की जा सकती है.

कमेटी में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, यात्रियों की एसोसिएशन के प्रतिनिधि और एयरलाइंस के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. इस कमेटी का फैसला ही आखिरी होता है. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की जा सकती है.

हालिया मामले

कुछ महीने पहले ही एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण सफर कर रहे दूसरे यात्रियों को परेशान होना पड़ा.

इस मामले में नशे में धुत शख्स ने एक महिला यात्री पर पेशाब कर दिया था. खबरों के अनुसार, वह शख्स काफी देर तक महिला को अपना प्राइवेट पार्ट भी देखाता रहा. इस बीच ऐसा ही एक और मामला सामने आया जिसमें पेरिस से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में एक पुरुष यात्री ने महिला यात्री के कंबल पर पेशाब कर दिया था .

इन दोनों ही मामलों में, डीजीसीए No Fly List के तहत सम्बंधित यात्रियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की.