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मद्रास हाईकोर्ट ने कल्लाकुरिची हूच त्रासदी की घटना पर स्वत: संज्ञान क्यों लिया? जानिए

मद्रास हाईकोर्ट (सौजन्य से: ANI)

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में  जहरीली शराब पीने से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है. मद्रास हाईकोर्ट ने इस घटना को स्वत: संज्ञान में लिया है.

Written By Satyam Kumar | Published : July 1, 2024 6:29 PM IST

Kallakurichi Hooch Tragedy: तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में  जहरीली शराब पीने से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है. कई लोग अस्पताल में भर्ती है. घटना के बाद कल्लाकुरची क्षेत्र का हाल बदहाल है. मद्रास हाईकोर्ट ने इस त्रासदी को बेहद गंभीर बताते हुए मामले को स्वत: संज्ञान में लिया है. मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि क्षेत्र के लोगों का विकास संवैधानिक दायित्व है. मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश की प्रति संबंधित शेयरहोल्डर्स को भेजने को कहा है. जहरीली शराब पीने की घटना में कई घर बेसहारा में हो गए हैं.

कल्लाकुरुची हूच त्रासदी पर मद्रास HC ने लिया स्वत: संज्ञान

मद्रास हाईकोर्ट में स्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस सी कुमारप्पन की पीठ ने त्रासदी को लेकर चिंता जताई. पीठ ने कहा कि हमें लोगों की चिंता है, और हमें उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को लेकर भी तत्पर होना पड़ेगा.

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अदालत ने कहा,

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"क्षेत्र के लोगों की आर्थिक और समाजिक विकास का उपाय करना संवैधानिक दायित्व है."

अदालत ने क्षेत्र के डेवलपमेंट से जुड़े सभी लोगों को इस कार्य में पूरी जिम्मेदारी से जुटने के निर्देश दिए हैं.

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अदालत ने कहा,

"संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि संवैधानिक आदेशों, निर्देशों, सिद्धांतों और लोकाचारों का न केवल सम्मान किया जाए, बल्कि उनका अक्षरशः और सही भावना से क्रियान्वयन भी किया जाए."

अदालत ने क्षेत्र के लोगों की स्थिति सुधारने को संवैधानिक दायित्व बताया. मद्रास हाईकोर्ट ने अपने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वे इस आदेश की प्रति केन्द्रीय गृह विभाग व ट्राइबल वेलफेयर के सचिव, राज्य के ट्राइबल अफेयर के सचिव व तमिलनाडु पुलिस महानिदेशक (DGP) को इस आदेश की प्रति भेजने के निर्देश दिए हैं.

अदालत ने एक्टिंग चीफ जस्टिस से भी इस स्वत: संज्ञान लेने के फैसले से अवगत कराने को कहा है. साथ ही आगे के लिए दिशानिर्देश की मांग भी की है.