बंगाल पंचायत चुनाव: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने SEC को 82,000 से अधिक केंद्रीय बलों की तैनाती का दिया निर्देश
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को पंचायत चुनावों में तैनाती के लिए 24 घंटे के भीतर 82,000 से अधिक केंद्रीय बलों के कर्मियों की मांग करने का बुधवार को निर्देश दिया.
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा कि एसईसी ने राज्य में 2013 के पंचायत चुनावों के दौरान 82,000 केंद्रीय बलों के जवानों की मांग की थी.
एसईसी ने अदालत को सूचित किया कि उसने आठ जुलाई के पंचायत चुनावों के लिए अब तक केंद्रीय बलों की छह कंपनियों की मांग की है.
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अदालत का निर्देश
अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि 2013 में पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या 17 थी, जो बढ़कर वर्तमान में 22 हो गई है, और इन 10 वर्षों में मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है. अदालत ने एसईसी को निर्देश दिया कि वह 24 घंटे में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय कर्मियों की मांग करे.
अदालत ने निर्देश दिया कि केंद्रीय बलों की जितनी कंपनियों की मांग की जानी है, उनकी संख्या 2013 के चुनावों से अधिक होनी चाहिए. अदालत ने कहा कि आदेश को अव्यवहार्य बनाने के किसी भी प्रयास के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं.
एसईसी के वकील ने दलील दी कि अदालत को जो भी पर्याप्त लगता है, उसकी मांग तुरंत केंद्र सरकार से की जाएगी.