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24 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का मामला Supreme Court पहुंचा, पश्चिम बंगाल सरकार ने HC के फैसले को चुनौती दी

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 24 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुनौती दी है.

Written By My Lord Team | Published : April 26, 2024 9:04 AM IST

School Jobs For Cash Scam: पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (Speacial Leave Petition) दायर की. याचिका में सरकार ने करीब 24 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी. हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने साल 2016 में हुए इन शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध बताकर रद्द किया था. साथ ही इन स्टाफों को वेतन लौटाने के भी निर्देश दिए हैं. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) को पुन: नियुक्ति करने के आदेश भी दिए. पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

एसएलपी में सरकार ने क्या मांग की?

पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका में कहा कि इन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने से स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो जाएगी. वहीं, राज्य ने शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले से नाराजगी भी जताई. राज्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट केवल मौखिक तौर पर कही गई बातों को साक्ष्य मानकर ही ये फैसला सुनाया है, अदालत के रिकार्ड पर ऐसा कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया है.

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याचिका में कहा गया,

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"माननीय हाईकोर्ट नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के परिणाम को समझने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप 23,123 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. हाईकोर्ट ने इन आपात स्थिति से निपटने का समय दिए बिना ही निर्णय लिया जिससे राज्य की शिक्षा प्रणाली ठप हो गई है."

बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन(WBSSC) को लोकसभा चुनाव के परिणामों के 14 दिनों के भीतर नई बहाली करने के आदेश दिए है. राज्य ने याचिका में इस फैसले से भी आपत्ति जताई है.

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24 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हुई रद्द

जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की बेंच ने भर्ती को अवैध बताते हुए उसे रद्द किया, साथ ही शिक्षकों को मिले वेतन को लौटाने के आदेश दिए है. बेंच ने पाया कि इस नियुक्ति में प्रश्न-पत्र की जांच को लेकर स्कूल सर्विस आयोग के पास कोई स्पष्ट जबाव नहीं है. बेंच ने इस भर्ती को दोबारा से करने के निर्देश दिए है. बेंच ने सीबीआई को भर्ती में हुए घोटाले की जांच के आदेश दिए है.

क्या है मामला?

साल, 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) के माध्यम से इन 24,000 शिक्षकों की भर्ती हुई. इन शिक्षकों की भर्ती प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों के लिए हुई थी. परीक्षा में कुल 23 लाख छात्र शामिल हुए, जिन्होंने कमीशन पर आरोप लगाया कि उन्होंने गलत उत्तर के आधार पर ये नियुक्ति की है. इस भर्ती पर आरोप लगा कि प्रश्न-पत्र गलत तरीके से चेक किया गया है. स्कूल भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य सहित कई नेता इस घोटाले में संलिप्तता के चलते जेल में बंद हैं.