विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट YSRC MP अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत के खिलाफ सुनवाई को तैयार
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय वाई एस विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की ओर से दाखिल उस याचिका पर 13 जून को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया, जिसमें दिवंगत सांसद (विवेकानंद रेड्डी) की हत्या के मामले में वाईएसआर कांग्रेस (वाईएसआरसी) के सांसद वाई एस अविनाश रेड्डी को अग्रिम जमानत देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है.
सुनीता रेड्डी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने इस याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष पेश किया.
याचिका में कहा गया है, “आरोपी मेरे पिता की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता है. उच्च न्यायालय ने शुरुआत में अंतरिम राहत नहीं दी थी लेकिन, अब उसने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उसे (अविनाश रेड्डी को) राहत प्रदान कर दी है.”
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इसके बाद, शीर्ष अदालत याचिका पर 13 जून को सुनवाई करने पर सहमत हो गया. तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 31 मई को अविनाश रेड्डी को अग्रिम जमानत दे दी थी और जांच पूरी होने तक उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया था.
विवेकानंद रेड्डी की हत्या
आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाई विवेकानंद रेड्डी की राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च 2019 को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई अविनाश रेड्डी इस मामले में सीबीआई जांच के दायरे में हैं.
केंद्रीय जांच एजेंसी इस साल अविनाश रेड्डी से मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी है. सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाई एस भास्कर रेड्डी को विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. भास्कर रेड्डी ने बाद में अग्रिम जमानत याचिका के साथ तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया था.
CBI ने अविनाश रेड्डी को गिरफ्तार करने के बाद रिहा किया
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद वाई एस अविनाश रेड्डी को उनके चाचा एवं पूर्व मंत्री वाई एस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में बृहस्पतिवार को गिरफ्तार’ किया, लेकिन तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार किए जाने के मद्देनजर उन्हें तत्काल रिहा कर दिया गया.
सूत्रों ने भाषा को बताया कि अविनाश रेड्डी को सीबीआई ने गिरफ्तार’ कर लिया और कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें उसी समय जमानत पर रिहा कर दिया गया.
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका 31 मई को स्वीकार की थी, और यह निर्देश दिया था कि अविनाश जांच पूरी होने तक सीबीआई की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ें. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन के पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास न करें.
अदालत ने निर्देश दिया था कि अविनाश जांच में सहयोग करेंगे और जून, 2023 के अंत तक प्रत्येक शनिवार को सीबीआई के सामने पेश होंगे.
उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया था कि याचिकाकर्ता को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर रिहा किया जाए. ऐसा बताया जाता है कि सांसद ने सभी शर्तों को पूरा किया है. अविनाश रेड्डी तीन जून को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश भी हुए थे.
अविनाश रेड्डी सीबीआई जांच के घेरे में
मार्च 2019 में विवेकानंद रेड्डी की हत्या के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई अविनाश रेड्डी सीबीआई जांच के घेरे में हैं.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई अविनाश रेड्डी को भी कहा गया था कि उन्हें सीबीआई की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना चाहिए और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए या किसी सबूत को बदलना नहीं चाहिए.
इस बीच, सीबीआई ने गुरुवार को अदालत को सूचित किया कि उसने अविनाश रेड्डी को मामले में आठवें आरोपी के रूप में शामिल किया है. सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अदालत में दायर अपने जवाबी हलफनामे में यह खुलासा किया.
यह पहली बार है जब सीबीआई ने मामले में अविनाश रेड्डी को आरोपी बनाया है. इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ने सांसद को सह-आरोपी बताया.
विवेकानंद रेड्डी, पूर्व (अविभाजित) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी और जगन मोहन रेड्डी के चाचा की चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च, 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी.