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अवधेश राय हत्याकांड: वाराणसी की अदालत ने मुख्तार अंसारी को सुनाई उम्रकैद की सजा

Court convicts accused leader Mahantar Ansari in Awadhesh Rai murder case

तीन अगस्त, 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में उनके लहुराबीर आवास के द्वार पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी .

Written By My Lord Team | Published : June 5, 2023 1:32 PM IST

नई दिल्ली: वाराणसी की एक अदालत ने 30 साल से अधिक पुराने हत्या के मामले जिसमे कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या हुई थी, गैंगस्टर-नेता मुख्तार अंसारी को सोमवार को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

तीन अगस्त, 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में उनके लहुराबीर आवास के द्वार पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी . इस हत्याकांड में मामले में अजय राय ने प्राथमिकी में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलीम के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज किया गया था.

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न्यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार, एक वकील ने वाराणसी में संवाददाताओं को बताया, "मुख्तार को 1991 के अवधेश राय हत्या मामले में दोषी ठहराया गया है. अदालत अपना फैसला बाद में सुनाएगी."

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इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय राय ने कहा कि, "यह हमारे कई वर्षों के इंतजार का अंत है, मैंने, मेरे माता-पिता, अवधेश की बेटी और पूरे परिवार ने सब्र रखा था और हम मुख्तार अंसारी के आगे नहीं झुकें. सरकारें आयीं, गईं और मुख्तार ने खुद को मजबूत किया। लेकिन हमने हार नहीं मानी. आज अदालत ने मुख्तार को मेरे भाई की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है.’’

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वकीलों ने भाषा को बताया कि तीन अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता अजय राय और उनके भाई अवधेश वाराणसी में अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे, तभी अंसारी समेत कुछ कार सवार हमलावर वहां आए और उन्होंने अवधेश को गोली मार दी।

वकीलों के अनुसार, जवाब में अजय राय ने भी अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाई, जिसके बाद हमलावर अपनी कार छोड़कर भाग गए।

अवधेश को कबीरचौरा स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मऊ सदर सीट से पांच बार विधायक रह चुके अंसारी ने 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, उनकी सीट पर उनके बेटे अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी।

दूसरे मामले में भी दोषी करार

इसके पहले अप्रैल महीने में, गाजीपुर जिले की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी, उनके भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को अपहरण और हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए मुख्तार को 10 साल जेल की सजा के साथ पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को चार साल की जेल की सजा सुनाई है.

अंसारी भाईयो पर वर्ष 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण और 2005 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया था.

बता के कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बासनिया चट्टी में नवंबर 2005 को वहा के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगो की हत्या कर दी गई थी. 1985 से अंसारी परिवार का गढ रही गाजीपुर की मेाहमदाबाद विधानसभा सीट पर 17 साल बाद कृष्णानंद राय ने जीत दर्ज की थी.

गाजीपुर की पारिवारिक सीट हार जाने से नाराज मुख्तार अंसारी द्वारा हत्याकांड को अंजाम देते हुए विधायकी के दूसरे ही साल में एक बुलेटप्रुफ वाहन के अंदर ही भाजपा विधायक की हत्या कर दी गयी. रिपोर्ट्स के अनुसार, कृष्णानंद राय की गाड़ी पर एके 47 से 500 से ज्यादा गोलियां चलाई गयी थी. इस हमले में विधायक के साथ ही गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए.

इस मामले में वर्ष 2007 में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और उसके बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. फिलहाल बाहुबली मुख्तार अंसारी उत्तरप्रदेश की बांदा जेल में बंद है.