बलात्कार के बाद बच्ची की हत्या के दोषी को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने सुनाई फांसी की सजा
औरैया: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की एक अदालत ने एक बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है. न्यूज एजेंसी भाषा को पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने यहां बताया कि अयाना थाना क्षेत्र के एक गांव में इसी साल 25 मार्च को एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आठ साल की एक बच्ची अपने घर के पास बकरियां चराने गई थी, शाम तक घर नहीं लौटने पर गांव के लोगों ने बच्ची को काफी देर तक तलाश किया.
बच्ची के नहीं मिलने पर घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.
जानकारी के अनुसार गांव में स्थित एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ने खंगाला. CCTV फुटेज में जो भी लोग नजर आए उन सभी को पकड़ कर पूछताछ की गई.
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फांसी की सजा
बाद में बच्ची का शव एक खेत में पाया गया. मिली जानकारी के अनुसार मौके पर कई जगह खून के निशान और एक बिस्किट का पैकेट पाया गया, मामले की परतें खुलने के बाद गौतम सिंह दोहरे नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया.
पुलिस अधीक्षक के मुताबिक दोहरे ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह बच्ची को बिस्किट खिलाने का लालच देकर दोषी अपने साथ ले गया था और शराब के नशे में उसने बच्ची से दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के आठ दिन के अंदर ही अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया.
औरैया की जिला अदालत के न्यायाधीश मनराज सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी गौतम सिंह दोहरे को फांसी और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.