UP में फियो एक्ट का पहला मामला! शाइन सिटी संचालक राशिद नसीम के खिलाफ ED ने दर्ज किया मुकदमा
निवेशकों से कई 100 करोड़ की ठगी करने के बाद देश छोड़कर दुबई में रह रहे शाइन सिटी के संचालक राशिद नसीम के खिलाफ ईडी ने फियो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. देश के कई भगोड़े अपराधियों के खिलाफ भी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम एक्ट के तहत के दर्ज किया जा चुका है, राशिद नसीम के खिलाफ दर्ज हुआ ये मामला यूपी का फ्यूजिटिव इकॉनमिक ऑफेंडर्स एक्ट (FEO Act) के तहत पहला केस है.
ED ने राशिद की 190 करोड़ रूपये की जब्त की है संपत्ति
Ed ने हाल ही में उससे जुड़े कई करीबियों को गिरफ्तार करके 190 करोड रुपए की संपत्तियां अटैच की हैं. चर्चा है कि राशिद दुबई में रहकर भी यूपी में लगातार ठगी का धंधा कर रहा है. जांच एजेंसियों के मुताबिक राशिद नसीम विदेश भागने के बाद कई देशों में हीरे का कारोबार कर रहा है. इसके पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद विदेश में खोली गई उसकी कंपनियों की पड़ताल जारी है. दरअसल, राशिद ने निवेशकों की रकम को शेल कंपनियों के जरिये अपनी विदेशी कंपनियों के खातों में डायवर्ट किया जिससे कई संपत्तियों को खरीदा गया. अब ईडी इन संपत्तियों को चिह्नित कर जब्त करने की कार्रवाई करेगा. ईडी ने राशिद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के विरुद्ध पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर (FIR) के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी. जांच में यह बात सामने आई थी कि कंपनी के संचालकों ने निवेश के नाम पर लोगों से ठगी की.
फिओ एक्ट क्या होता है?
फियो एक्ट अर्थात भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2018 के अनुसार अदालत जांच एजेंसी को आर्थिक अपराध से जुड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है, जिसके खिलाफ 100 करोड़ रूपये से अधिक की हेराफेरी करने के आरोप हैं. यह कानून उन अपराधियों पर कार्रवाई करने का अधिकार देती है, जो देश से भागकर किसी अन्य देश में रह रहे हैं.
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बता दें कि विजय माल्या और नीरव मोदी के खिलाफ इसी कानून के तहत कार्रवाई कर उनकी संपत्ति जब्त की गई है.