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केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत को मिली Rajasthan High Court से राहत, गिरफतारी पर रोक

Rajasthan SOG ने इस मामले मेंं केन्द्रीय मंत्री के करीब लोगो की हाल ही में गिरफतारी की है जिसके बाद से ही केन्द्रीय मंत्री को गिरफतारी का डर सता रहा था.

Written By Nizam Kantaliya | Published : April 13, 2023 8:43 AM IST

नई दिल्ली: संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला मामले में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर  ने केन्द्रीय मंत्री की गिरफतारी पर रोक लगा दी है.

गौरतलब हे कि संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी को राजस्थान सोसायटी एक्ट के तहत 2008 के तहत रजिस्टर्ड कराया गया था. वर्ष 2010 में इसे सोसायटी मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी के रूप में बदल दिया गया.

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इसके साथ ही सोसायटी ने लोगों को अच्छे रिटर्न का लालच देकर पैसा निवेश करवाया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें निवेश करना शुरू कर दिया.

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करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सोसायटी में करीब 900 करोड़ रुपए का निवेश किया था, लेकिन बाद में सोसायटी द्वारा लोगों को लौटाया नहीं गया.मामले में हजारो शिकायतें मिलने के बाद इस घोटाले का खुलासा हुआ और सोसायटी के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह को घोटाले का मास्टरमाइंड माना गया, फिलहाल विक्रमसिंह जेल में है.

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गिरफतारी का डर

एसओजी ने इस मामले मेंं केन्द्रीय मंत्री के कई करीब लोगो को भी हाल ही में गिरफतारी की है जिसके बाद से ही केन्द्रीय मंत्री को गिरफतारी का डर सता रहा था.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सार्वजनिक बयान के जरिए केन्द्रीय मंत्री को इस मामले में आरोपी बताया था जिसके बाद केन्द्रीय मंत्री अपनी गिरफतारी की आशंका के चलते राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

दूसरी तर​फ केन्द्रीय मंत्री ने दिल्ली की एक अदालत में उनके बयान को लेकर अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला भी दायर कराया है.