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Uniform Civil Code के तौर-तरीकों और विधि आयोग के विचारों पर कानून मंत्री Arjun Ram Meghwal ने कही ये बात

Arjun Ram Meghwal answers important questions on Uniform Civil Code in Rajya Sabha

समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी समय से चर्चा हो रही है; संसद के मॉनसून सेशन के दौरान, राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब दिए हैं...

Written By Ananya Srivastava | Published : July 21, 2023 9:27 AM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की प्रासंगिकता और उसके महत्व’ (Relevance and Importance) तथा इस मामले पर अदालत के विभिन्न आदेशों के कारण इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार-विमर्श शुरू किया है।

राज्यसभा (Rajya Sabha) में एक सवाल के लिखित जवाब में कानून मंत्री (Minister of Law) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 21वें विधि आयोग (Law Commission of India) ने 31 अगस्त, 2018 को परिवार कानून में सुधार’ पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। उन्होंने कहा कि हालांकि, उसने इस विषय पर कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी थी।

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कानून मंत्री ने कही ये बात

समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) ने कहा, चूंकि उक्त परामर्श पत्र जारी करने की तारीख से चार साल से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए 22वें विधि आयोग (वर्तमान पैनल) ने विषय की प्रासंगिकता और महत्व और समान नागरिक संहिता (UCC) के विषय पर विभिन्न अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए 14 जून, 2023 को बड़े पैमाने पर जनता और धार्मिक संगठनों के विचार और विचार मांगने का फैसला किया।’’

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UCC के तौर-तरीकों पर अर्जुन राम मेघवाल का जवाब

समान नागरिक संहिता के तौर-तरीकों के बारे में एक अन्य सवाल के जवाब में मेघवाल ने कहा कि चूंकि विधि आयोग इस स्तर पर विचार-विमर्श कर रहा है, इसलिए इस स्तर पर तौर-तरीकों का सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछले हफ्ते विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर जनता से अपने विचार भेजने की समय सीमा 28 जुलाई तक बढ़ा दी थी और कहा था कि भारी प्रतिक्रिया और सुझाव देने के लिए और समय मांगने के कई अनुरोधों के बाद यह निर्णय लिया गया है।

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यूसीसी को लेकर विधि आयोग का योगदान

विधि आयोग ने 14 जून को यूसीसी पर नए सिरे से विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की थी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मुद्दे पर सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित सभी हितधारकों से राय मांगी थी।

इससे पहले, 21वें विधि आयोग, जिसका कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था, ने इस मुद्दे की जांच की और दो मौकों पर सभी हितधारकों के विचार मांगे। इसके बाद, अगस्त 2018 में परिवार कानून के सुधार’ पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था।

पैनल ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा था, "चूंकि उक्त परामर्श पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए विषय की प्रासंगिकता और महत्व और इस विषय पर विभिन्न अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए, भारत के 22वें विधि आयोग ने इस विषय पर नए सिरे से विचार करना उचित समझा।"

इस महीने की शुरुआत में एक संसदीय समिति के समक्ष पेश होते हुए विधि आयोग के प्रतिनिधियों ने नए सिरे से परामर्श प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा था कि पूर्ववर्ती आयोग ने 2018 में अपने सुझाव दिए थे और उसका कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि एक नई पहल शुरू की गई है जो अनिवार्य रूप से सूचनात्मक’ है।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी एस चौहान की अध्यक्षता वाले पूर्ववर्ती विधि आयोग ने 31 अगस्त 2018 को जारी अपने परामर्श पत्र में कहा था कि भारतीय संस्कृति की विविधता का जश्न मनाया जा सकता है और मनाया जाना चाहिए लेकिन इस प्रक्रिया में समाज के विशिष्ट समूहों या कमजोर तबकों को वंचित’ नहीं किया जाना चाहिए. इसमें कहा गया था कि आयोग समान नागरिक संहिता प्रदान करने के बजाय भेदभावपूर्ण कानूनों से निपटता है जो इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है।

समान नागरिक संहिता लागू करना भाजपा के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा रहा है। उत्तराखंड सरकार की राज्य में अपनी समान नागरिक संहिता लाने की योजना पर काम चल रहा है।