Tirupati's Laddu Case Hearing Highlights: सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल फैट की मिलावट पर क्या कहा?
Tirupati's Laddu Case: सुप्रीम कोर्ट तिरूपति लड्डू विवाद के कथित आरोपों से जुडे़ मामले की सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट इस दौरान प्रसाद में मिलावट की लैब रिपोर्ट और मामले की जांच को लेकर केन्द्र की राय जानने की कोशिश कर रही है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तिरूपति लड्डू विवाद की जांच को लेकर दो याचिकाएं दायर की गई थी,हली याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और दूसरी याचिका तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने दायर की है. दोनों नेताओं ने मामले में जांच कमेटी बनाने की मांग की है, जिसमें प्रसाद का लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी में घटिया सामग्री और जानवरों की चर्बी मिलाने के कथित आरोप हैं.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने तिरूपति प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की कथित आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस बात की अगर जांच चल रही थी, तो वे प्रेस में क्यों गए, कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए. लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए. वहीं मामले की सुनवाई को गुरूवार के लिए टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बताने को कहा है कि जांच के लिए बनी SIT पर्याप्त है या जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंपी जाएं
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तिरूपति लड्डू में मिलावट की होगी स्वतंत्र जांच, सुप्रीम कोर्ट ने गठित की 5 सदस्यों की एसआईटी टीम, ये होंगे शामिल
सुप्रीम कोर्ट ने तिरूपति लड्डू विवाद मामले की स्वतंत्र जांच कराने के लिए एक पांच सदस्यों की एक एसआईटी टीम गठित की है. सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए स्वतंत्र टीम की घोषणा करते हुए उसमें पांच अधिकारियों को शामिल किया है, जिसमें से दो सदस्य CBI से, दो राज्य पुलिस के अधिकारी और एक FSSAI के अधिकारी शामिल होंगे
5 अधिकारियों की टीम करेगी मिलावट की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने अफनी तरफ से गठित की SIT
SIT में CBI केअधिकारी, राज्य के प्रतिनिधि अधिकारी और FSSAI का एक सदस्य शामिल होंगे.
कोर्ट ने कहा कि SIT में शामिल होंगे:-
- CBI के दो अधिकारी(CBI डायरेक्टर की ओर से जो नामित किये जाए'
- दो राज्य पुलिस के अधिकारी'
- एक FSSAI के अधिकारी
सुप्रीम कोर्ट- हम अदालत को राजनीतिक लड़ाई के प्लेटफार्म मे तबदील होने की इजाजत नहीं दे सकते, हम अपनी ओर से SIT गठित करने के पक्ष में है.
आज SG की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि मौजूदा एसआईटी के किसी सदस्य को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, बेहतर होगा की एसआईटी जांच की मॉनिटरिंग केंद्र के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाए.
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि क्या इस मामले में राज्य सरकार की ओर से गठित एसआईटी की जांच जारी रहनी चाहिए या फिर जांच का जिम्मा किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाए
TTD की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया है कि घी के जो सैंपल लैब को टेस्ट के लिए भेजे गए , वो 6 जुलाई को 2 टैंकर और 12 जुलाई को 2 टैंकर में सप्लाई हुआ था.
कोर्ट ने TTD की दलील को अपने आदेश में दर्ज किया
कोर्ट ने सुझाव दिया कि 5 लोगों की SIT बनाई जा सकती है जिसमे CBI के दो अधिकारी, दो राज्य के अधिकारी और FSSAI का एक सदस्य हो.
करोड़ो लोगों की आस्था का सवाल, सियासी ड्रामा ना बनाएं
कोर्ट - ये करोडों लोगो की आस्था का मामला है। हम नहीं चाहते कि ये सियासी ड्रामा बन जाए
कोर्ट ने सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि एक स्वतंत्र जांच हो। इसमे केंद्र के और राज्य के अधिकारी शामिल हो.