The Kerala Story: Supreme Court ने याचिकाकर्ता से कहा फिल्म के अभिनेता और निर्माताओं की मेहनत के बारे में सोचे
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सिनेमाघरो में शुक्रवार को रिलीज हो रही The Kerala Story फिल्म के खिलाफ दायर याचिका में तत्काल किसी तरह का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी की ओर से मामले को मेंशन करने पर फिल्म की रिलीज में हस्तक्षेप करने या केरल हाईकोर्ट के समक्ष मामले की तत्काल लिस्टिंग के लिए कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर मौखिक टिप्पणी करते हुए का कहा कि फिल्म के अभिनेता और निर्माताओं की मेहनत के बारे में भी सोचना चाहिए.
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CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि उनके लिए आदेश पारित करना अनुचित होगा क्योंकि मामला अब उनके सामने नहीं है.
दोपहर बाद मेंशनिंग
वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने गुरूवार दोपहर बाद मामले को मेंशन करते हुए कहा कि केरल हाईकोर्ट शुक्रवार को रिलीज हो रही फिल्म की सुनवाई नहीं कर रहा है.
अधिवक्ता अहमदी ने कहा कि केरल हाईकोर्ट कल फिल्म की रिलीज से पहले मामले की सुनवाई नहीं कर रहा है, जिसे आज गुरूवार को न्यायालय समय में सुना जाना चाहिए.
मेंशनिंग करने पर CJI ने पहले कहा कि याचिकाकर्ता तत्काल सुनवाई के लिए केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क कर सकते हैं.
जिस पर अधिवक्ता ने बताया कि केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अवकाश पर है.
जिस पर सीजेआई ने कहा कि अगर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के अनुरोध पर मामला एक ओर बेंच को सौपा जा सकता है.
सीजेआई ने कहा कि "अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, अब केरल हाईकोर्ट जा सकते हैं.यदि मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट बेंच उपलब्ध नहीं है, तो आप निश्चित रूप से अभी जा सकते हैं और एक और बेंच या वैकल्पिक कार्य कर सकते हैं.
जिसके जवाब में अधिवक्ता ने कहा कि अदालत एक आदेश पारित कर उन्हें तत्काल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट जाने की छूट दे, जिस पर पीठ ने इंकार कर दिया.
एक दिन में दो याचिकाए
The Kerala Story फिल्म की रिलीज के खिलाफ गुरूवार को ही केरल हाईकोर्ट में दो नई याचिकाएं दायर की गईं है. अधिवक्ता राकेश के ने फिल्म के शुक्रवार को रिलीज होने के चलते केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए अनुरोध किया गया है.
अधिवक्ता ने रजिस्ट्रार जनरल को लिखे पत्र में जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को दिए गए आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और आवेदन पर हाईकोर्ट शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर विचार करे.
केरल हाईकोर्ट ने इससे पूर्व एक याचिका में मंगलवार को ही केंद्र सरकार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) और फिल्म के निर्माताओं को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग चुकी है.