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पिता जिस High Court में Judge, बेटी अगले साल उसी HC में करेगी प्रेक्टिस इसलिए पिता Judge ने किया तबादले का अनुरोध

Supreme Court Collegium ने दो High Court Judges के व्यक्तिगत अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके तबादले की सिफारिश केन्द्र को भेजी है.

Written By Nizam Kantaliya | Published : March 30, 2023 5:59 AM IST

नई दिल्ली: Supreme Court Collegium की बुधवार को हुई बैठक में व्यक्तिगत अनुरोध High Court के दो जजों के तबादले की सिफारिरश की है.

मूल Rajasthan High Court के जज Justice Sanjeev Prakash Sharma को उनके स्वास्थ्य के चलते और जस्टिस अतुल श्रीधरन को अपनी बेटी के लिए अनुरोध करने पर तबादले की सिफारिश की है.

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सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में हुए कॉलेजिमय ने दोनो जजो के तबादले की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेज दी गई है.

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बेटी को लेकर पिता जज का अनुरोध

कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में वरिष्ठ जज जस्टिस अतुल श्रीधरन का नाम शामिल है. जस्टिस श्रीधरन 7 अप्रैल 2016 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जज नियुक्त किए गए थे.

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जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कॉलेजियम से अपने तबादले के लिए स्वयं ने व्यक्तिगत अनुरोध किया था, जिसके अनुसार जस्टिस श्रीधरन वर्तमान में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जज है और उनकी बेटी का प्रवेश भी अगले शैक्षणिक सत्र में मध्यप्रदेश में होने वाला है.

23 जनवरी 2023 को कॉलेजियम को भेजे गए अनुरोध में जस्टिस श्रीधरन ने अनुरोध किया है चूकि उनके बड़ी बेटी अगले साल इंदोर की हाईकोर्ट खंडपीठ और जिला अदातल में प्रेक्टिस करेंगी, और वे नही चाहते कि ऐसी स्थिती मेंं वहां बने रहे.

इसलिए जस्टिस श्रीधरन ने उनका तबादला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से कही ओर करने का अनुरोध किया था, जिसे कॉलेजियम ने स्वीकार करते हुए सिफारिश की है.

स्वास्थ्य आधार पर तबादला

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने Patna High Court के वरिष्ठ जज Justice Sanjeev Prakash Sharma का तबादला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की है.

मूल Rajasthan High Court के जज Justice Sanjeev Prakash Sharma पिछले कुछ समय से बढती उम्र के चलते स्वास्थ्य परेशानियों का सामना कर रहे थे, जिसके लिए उन्हे निरंतर दिल्ली और चण्डीगढ की यात्राए करनी पड़ रही थी.

1 जनवरी 2022 को Justice Sanjeev Prakash Sharma  का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट में किया गया था. तबादले के बाद जस्टिस शर्मा ने अपने स्वास्थ्य कारणो से पुन: राजस्थान हाईकोर्ट में तबादले का अनुरोध किया.

Justice  Sharma ने कॉलेजियम के किए अनुरोध में राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला नही होने की स्थिती में चण्डीगढ में बेहतर ईलाज के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में तबादले का अनुरोध किया.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने Justice  Sharma के राजस्थान हाईकोर्ट में तबादले अनुरोध को अस्वीकार किया, लेकिन बेहतर उपचार के लिए पटना हाईकोर्ट से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में करने की सिफारिश केन्द्र को की है.

Justice Sanjeev Prakash Sharma का हाईकोर्ट जज के रूप में 26 सितंबर 2026 तक का कार्यकाल है.