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नहीं मानी थी पूर्व सीजेआई की सलाह अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस

जनवरी 2018 तीन जजों की एक इन हाउस कमेटी ने जस्टिस एस एन शुक्ला को गंभीर वित्तिय मामलो में शामिल पाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंषा की गई थी. तत्कालीन पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा ने जस्टिस शुक्ला को त्याग पत्र देने या ऐच्छिक सेवानिवृति लेने की सलाह दी थी.

Written By Nizam Kantaliya | Published : February 23, 2023 4:09 AM IST

नई दिल्ली: एक महम्वपूर्ण घटनाक्रम में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसएन शुक्ला और उनके परिजनों के खिलाफ पीसी एक्ट की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया हैं. नई दिल्ली स्थित जांच एजेंसी मुख्यालय की एंटी करप्शन यूनिट-2 शाखा ने जस्टिस एसएन शुक्ला, उनकी दूसरी पत्नी शुचिता तिवारी और पहली पत्नी केश कुमारी के भाई साईदीन तिवारी के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है.

​जस्टिस एस एन शुक्ला का नाम पहली बार उस समय सामने आया जब उनका नाम मेडीकल कॉलेज प्रवेश घोटाले में शामिल किया गया. सीबीआई की जांच के अनुसार पूर्व जज के पास 2014 में कुल 75.93 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति थी वही 2019 में उनके पास कुल 1.32 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति होने के प्रमाण मिले.

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नहीं मानी थी पूर्व सीजेआई की सलाह

जनवरी 2018 तीन जजों की एक इन हाउस कमेटी ने जस्टिस एस एन शुक्ला को गंभीर वित्तिय मामलो में शामिल पाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंषा की गई थी.

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वित्तिय आरोप साबित होने के बाद देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उन्हे हटाने की सिफारिश की थी. इसके साथ ही पूर्व सीजेआई जस्टिस शुक्ला को त्याग पत्र देने या ऐच्छिक सेवानिवृति लेने के लिए पुछा था.

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जस्टिस शुक्ला ने पूर्व सीजेआई की इस सलाह को मानने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद सीजेआई के आदेश पर इलाहाबाद मुख्य न्यायाधीश ने उनको किसी प्रकार न्यायिक कार्य की जिम्मेदारी से मुक्त कर ​दिया था. यहां तक की उन्हे अदालती कार्यवाही में शामिल होने से भी रोक दिया गया था.

इसके बाद भी वह लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट आते रहे थे, आखिरकार 17 जुलाई 2020 को 62 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर उन्हे सेवानिवृत किया गया.उनकी सेवानिवृति पर भी कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था

आय से अधिक संपत्ति का मामला

सीबीआई ने अब जो मामला दर्ज किया है वह पुर्णतया आय से अधिक संपंति का मामला है. सीबीआई ने करीब तीन वर्ष पूर्व भी एसएन शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज किया था.साथ ही, एसएन शुक्ला के साथ शुचिता तिवारी और साईदीन तिवारी के ठिकानों पर छापा मारकर कई अहम सुबूत एकत्र किए थे. जांच के दौरान मिले सबूतो के आधार पर अब ये नया मामला दर्ज किया गया है.

दूसरी पत्नी के नाम

जांच में एसएन शुक्ला के नाम से 18 लाख रुपये की एफडीआर, लखनऊ के हुसैनगंज स्थित स्टेट ऑफ इंडिया की शाखा से दस लाख भेजने के प्रमाण, दूसरी पत्नी की करीब 1.87 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति, इनमें लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में फ्लैट, दुकान, फैजाबाद में एलआईजी मकान और कई कृषि भूमि शामिल हैं.

जांच में शुचिता तिवारी के बैंक खातों में 55.16 लाख रुपये, 7 लाख रुपये के आभूषण, 30 लाख कीमत की दो गाड़ियां और करीब 5 लाख रुपये कीमत का घरेलू सामान पाया गया है. इसके साथ ही जांच में सामने आया कि शुचिता तिवारी फैजाबाद के अद्भुत इंडिया एकेडमिक फाउंडेशन ट्रस्ट और फैजाबाद के एंजेल ग्रुप ऑफ एजूकेशन ट्रेनिंग समाजसेवी संस्थान से बतौर डिप्टी रजिस्ट्रार तनख्वाह भी मिलती थी. सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है कि दोनों संस्थानों के एसएन शुक्ला के साथ क्या संबंध थे.

साले के नाम तीन संपत्तियां

सीबीआई की जांच में एसएन शुक्ला की पहली पत्नी के भाई साईदीन तिवारी के नाम भी अनाम संपंति मिली है. साईदीन तिवारी, उनकी पत्नी और बच्चों के बैंक खातों में करीब 1.57 लाख रुपये, लखनऊ में करीब 90 लाख रुपये कीमत की चार संपत्तियां, परिजनों के बैंक खातों में 8.13 लाख रुपये मिले है.