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तेलंगाना हाईकोर्ट ने RBI गवर्नर को जारी किया नोटिस, शक्तिकांत दास के खिलाफ दर्ज है अवमानना का मामला

RBI Governor Shaktikant Das receives Notice from Telangana HC in Contempt Case

ए पी महेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा अदालत में दायर किये गए अवमानना के मामले में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। जानिए इसके पीछे की वजह

Written By My Lord Team | Published : June 21, 2023 12:45 PM IST

नई दिल्ली: तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) ने भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के गवर्नर, शक्तिकांत दस (Shaktikant Das) को एक नोटिस जारी किया है। बता दें कि आरबीआई के गवर्नर के खिलाफ अदालत में अवमानना (Contempt) का एक मामला दर्ज है। यह किसने दर्ज किया है और क्यों, आइए जानते हैं.

तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीवी भास्कर रेड्डी (Justice CV Bhaskar Reddy) ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, शक्तिकांत दास को एक नोटिस जारी किया है और मामले में अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई, 2023 की तय की है।

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किसने दर्ज किया अवमानना का केस?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शक्तिकांत दास के खिलाफ अवमानना का यह केस ए पी महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक शेयरहोल्डर्स वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन (AP Mahesh Cooperative Urban Bank Shareholders Welfare Organisation) द्वारा दायर किया गया है।

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उनका याचिका में ऐसा कहना है कि आरबीआई के गवर्नर ने 'ए पी महेश कोऑपररेटिव बैंक' के हर दिन की गतिविधियों और प्रशासन को चलाने के लिए अधिकारी नियुक्त करने के कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है।

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बता दें कि आरबीआई को ए पी महेश कोऑपरेटिव बैंक के लिए एक अधिकारी नियुक्त करना था और उन्हें इसका आदेश हाईकोर्ट से अप्रैल, 2023 में मिला था। याचिकाकर्ता का यह दावा है कि न तो उन्होंने एक अधिकारी को अभी तक नियुक्त किया है और न ही इसके लिए एक्सटेंशन को लेकर कोर्ट से कोई बात की है।

याचिका में यह कहा गया है कि क्योंकि अब तक गवर्नर ने न अधिकारी को नियुक्त किया है और न ही इसके लिए कोर्ट से एक्सटेंशन मांगा है, यह माना जा सकता है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन न करने के उद्देश्य से ऐसा किया है. अतः यह कोर्ट की अवमानना है।