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बंदूक की नोक पर व्यापारी से लूट करने वाले अपराधी को तीस हजारी कोर्ट ने सुनाई पांच साल कैद की सजा

तीस हजारी कोर्ट

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2018 में दो भाइयों को बंदूक की नोक पर लूटने के जुर्म में शादाब को पांच साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी के दिनदहाड़े लूटपाट करने और लोगों में डर पैदा करने का हवाला देते हुए दोषियों के साथ रहम दिखाने से इंकार किया.

Written By Satyam Kumar | Published : September 6, 2024 9:55 AM IST

Tees Hazari Court: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने गुरुवार को कश्मीरी गेट पर दिनदहाड़े लूट के मामले में एक दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है. घटना में दो भाइयों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लूट लिया गया था. 2018 के इस मामले में शामिल अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस पकड़ नहीं पाई. फैसला सुनाते वक्त अदालत ने पुलिस के इस रवैये से नाराजगी जाहिर की.

लूटपाट के आरोपी को पांच साल जेल की सजा, तीस हजारी कोर्ट ने 2018 के मामले में सुनाया फैसला

तीस हजारी कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) एकता गौबा मान ने शादाब उर्फ सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई है. एएसजे मान ने 4 सितंबर को आदेश दिया, मेरा मानना है कि अगर आईपीसी की धारा 392 (डकैती)/34 (सामान्य इरादा) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी शादाब उर्फ सलमान को पांच साल की कठोर कारावास और 35,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई जाती है, तो ये न्याय के हित में होगा. इस दौरान अदालत ने यह भी कहा कि डकैती के पीड़ितों और एक आम आदमी के बयान के बावजूद कि अपराध चार आरोपियों द्वारा किया गया था, जांच अधिकारी ने तीन अन्य का पता लगाने का प्रयास नहीं किया.

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अदालत ने आदेश में कहा कि हालांकि, दोषी शादाब पहले से दोषी नहीं है. लेकिन, उसने न केवल शिकायतकर्ता और उसके भाई को दिनदहाड़े पिस्तौल दिखाकर लूटा, बल्कि व्यापारिक उद्देश्यों से दिल्ली आने वाले लोगों के मन में डर भी पैदा किया. एएसजे मान ने कहा, इसलिए, समाज में कानून के शासन को बनाए रखने के लिए, मैं कोई नरम रुख नहीं अपनाना उचित समझता हूं.

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साथ ही अदालत ने 35,000 रुपये की जुर्माना राशि में से, 10,000 रुपये की राशि शिकायतकर्ता अंकुर गोयल और अचिंत गोयल को दोषी के उक्त कृत्य के कारण हुई उनकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि के लिए मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए और इसके अलावा, 11,519 रुपये की राशि राज्य व्यय के रूप में और शेष जुर्माना राशि न्यायालय में करने के निर्देश दिए.

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पूरा मामला क्या है?

मामला 2018 में कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में दर्ज डकैती की एफआईआर से संबंधित है. राज्य के अनुसार, 23 सितम्बर, 2018 को प्रातः लगभग 8:00 बजे, दोषी शादाब सह-अभियुक्तों के साथ बाइक पर आया और मोरी गेट गोल चक्कर के पास लाल बत्ती पर टीएसआर के आगे अपनी बाइक खड़ी करके उसे रुकवाया और इसी बीच, लूट को अंजाम देने के लिए एक अन्य मोटरसाइकिल पर दो अन्य लड़के आए और दोनों बाइक सवार टीएसआर के पास आए, दोषी शादाब ने उक्त टीएसआर में सवार अचिंत गोयल पर पिस्तौल तान दी और अचिंत गोयल से उसकी सोने की चेन और सोने की अंगूठी लूट ली और उसके भाई अंकुर गोयल से उसकी सोने की ब्रेसलेट भी लूट ली. शिकायत के अनुसार, वह और उसका भाई हरियाणा के निवासी हैं और अपने व्यवसाय के उद्देश्य से अहमदाबाद, गुजरात से दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आए थे.

अदालत ने गृह मंत्रालय (MHA) को जांच अधिकारी (IO) के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सूचित किया था. अदालत ने एकमात्र गिरफ्तार आरोपी शादाब उर्फ सलमान को घातक हथियार के साथ लूटपाट से संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया था.अदालत ने शादाब को डकैती से संबंधित अपराधों के लिए दोषी ठहराया.