NEET Paper Leak: '...तो समय रहते सुधार कर लीजिए', सुप्रीम कोर्ट की NTA को दो टूक
NEET Paper Leak 2024: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) अंडरग्रेजुएट परीक्षा 2024 में पेपर लीक के आरोपों के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से समय पर कार्रवाई की उम्मीद कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी NEET UG पेपर रद्द करने की मांग से जुड़े मामले में की. सुप्रीम कोर्ट ने NTA से NEET परीक्षा पर लग रहे आरोपों के जवाब को लेकर नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई को 8 जुलाई को सुनेगी.
समय रहते सुधार...सुप्रीम कोर्ट ने NTA से कहा
सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने NEET UG परीक्षा रद्द करने से जुड़े मामले को सुना.
बेंच ने कहा,
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"हम NTA से उपयुक्त कार्रवाई की आशा रखते हैं."
सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को लेकर सभी आरोपों के जवाब देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही NTA को परीक्षा में होनेवाली किसी खामियों का पता है, तो उसे समय रहते सुधार करने के निर्देश दिए हैं.
बेंच ने उक्त टिप्पणी कर मामले को आठ जुलाई के लिए टाल दिया है.
Re-exam में शामिल नहीं होने वालों का क्या होगा?
NTA ने 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला वापस ले लिया है. उन छात्रों के पास दो विकल्प हैं: पहला, वे 23 जून को दोबारा से होनेवाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. दूसरा, कि वे ग्रेस मार्क्स के बिना अंक के साथ काउंसिलिंग में शामिल हो सकते हैं.
काउंसिलिंग प्रक्रिया नहीं बाधित होगी
NEET UG 2024 के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 23 जून की परीक्षा का परीणाम NTA 30 जून तक जारी करेगी, ऐसे में काउंसिलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार किया है. बता दें कि 6 जून से नीट यूजी 2024 की काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू होगी.