ज्ञानवापी मामले पर Supreme Court आज करेगा सुनवाई, कथित 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका
नई दिल्ली: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देनी वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की सहमति देने के बाद आज सूचीबद्ध किया गया है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्य पीठ आज ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग’ के वैज्ञानिक सर्वे के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगी.
मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के 'शिवलिंग' की उम्र का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वे के आदेश को चुनौती दी है.
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मेंशन करने पर अनुमति
गुरूवार को इस मामले को लेकर मस्जिद पक्ष अंजुमन इंतजामिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मामले को मेंशन किया गया था.
मस्जिद पक्ष अंजुमन इंतजामिया की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए मामले को गुरूवार को सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ के समक्ष मेंशन किया गया था.
वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मेंंशन करने हुए कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहने का आदेश पारित किया है. फैसला सुरक्षित रखे जाने तक कार्बन डेटिंग के लिए एक और आवेदन किया गया.
अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया हैं.
सीजेआई ने दी सहमति
सीजेआई ने अधिवक्ता को इस मामले को सोमवार को जस्टिस नरसिम्हा के समक्ष मेंशन करने के निर्देश दिए थे. जिस पर अधिवक्ता सीजेआई की जानकारी में लाया कि इस मामले में कार्बन डेटिंग के लिए सोमवार से प्रक्रिया शुरू की जा रही है.
यह जानने के बाद सीजेआई ने मामले को शुक्रवार को ही सुने जाने की अनुमति दी थी.
जिसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत दी.
याचिका में पिछले साल एक सर्वेक्षण के दौरान वुजू क्षेत्र में खोजे गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गयी है.
इसके साथ ही याचिका में मस्जिद के कुछ इलाकों में खुदाई की इजाजत देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी गई हैं.
हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
12 मई के आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर, ज्ञानवापी मस्जिद में मिली उस संरचना की उम्र निर्धारित करने का आदेश दिया था, जिसके शिवलिंग’ होने का दावा किया जा रहा है.
हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसके तहत मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में किए गए सर्वे के दौरान मिली संरचना की कार्बन डेटिंग’ सहित अन्य वैज्ञानिक परीक्षण कराने की अपील वाली याचिका खारिज कर दी गई थी.